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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपी के प्रति जताया अपना प्रेम, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नाबालिग ने भले ही दुष्कर्म के आरोपी के प्रति अपना प्रेम जाहिर किया है, लेकिन आरोपी विवाहित है और उसकी उम्र 42 साल है। इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यह बात कहते हुए हाईकोर्ट ने 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति रेवती ढेरे के सामने दावा किया कि मेरे मुवक्किल व पीड़िता के बीच सहमति से संबंध बने थे। वह फरवरी 2019 से हिरासत में है। इसलिए अब आरोपी को और हिरासत में रखने की जरुरत नहीं है।
आरोपी के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर जाति उत्पीड़न को लेकर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। जबकि सहायक सरकारी वकील एसवी सोनावने ने आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता के कम उम्र होने का फायदा उठाते हुए उसे शादी का लालच देकर उसका यौन उत्पीड़न किया है। आरोपी के कहने पर पीड़िता घर से भागी थी और आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। यदि आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह न सिर्फ पीड़िता पर दबाव बनाएगा बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड भी कर सकता है।
विवाहित आरोपी ने पीड़िता की कम उम्र का उठाया फायदा
मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने पाया कि आरोपी व पीड़िता एक ही परिसर में रहते हैं। पीड़िता आरोपी के यहां दूध पहुंचाने जाती थी। हालांकि पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया है लेकिन इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती की आरोपी की उम्र 42 साल है और वह विवाहित है। उसने पीड़िता की कम उम्र का फायदा उठाया है। यह कहते हुए न्यायमूर्ति ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया लेकिन निचली अदालत को 6 माह में इस मामले की सुनवाई को पूरा करने का निर्देश दिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता,पाक्सों व जाति उत्पीड़न कानून की धराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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Created On :   30 Dec 2020 7:43 PM IST