सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश अब नहीं है लागू

The order issued for taking action against those giving false information on social media is no longer in force
सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश अब नहीं है लागू
सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश अब नहीं है लागू

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि सरकार के कामकाज की आलोचना व सोशल मीडिया में  कोरोना को लेकर फर्जी सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े प्रतिबंधक आदेश को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। इस विषय पर एक गैर सरकारी संस्था कि सहसंस्थापक गीता शेसु व शेषनाथ मिश्रा सहित अन्य लोगों ने जनहित याचिका दायर की थी। 

 याचिका में मुख्य रुप से 23 मई 2020 को मुंबई पुलिस के उपयुक्त की ओर से दायर किए गए आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है।  23 मई 2020 को जारी किए गए आदेश के मुताबिक कोरोना के विषय में सोशल मीडिया में गलत सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया था।  शुक्रवार को न्यायमूर्ति ए ए सैयद  की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि 23 मई को जारी किया गया आदेश सिर्फ 8 जून 2020 तक ही लागू था। अब यह आदेश कायम नहीं है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने याचिका को समाप्त कर दिया। 

Created On :   10 July 2020 4:52 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story