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कराेडी-साजापुर के सरपंच व सदस्यों की अपात्रता का आदेश सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द

डिजिटल डेस्क, औरंगाबाद। जनता से निर्वाचित कराेडी-साजापुर के सरपंच व अन्य छह सदस्यों को अपात्र ठहराने वाले अपर संभागीय आयुक्त व ग्राम विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार का आदेश रद्द करने वाला औरंगाबाद खंडपीठ का निर्णय यथावत रखकर इसके विरोध में दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल. नागेश्वरा राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बाेस की पीठ ने ठुकरा दी है।
यह है मामला
सूत्रों ने बताया कि सरपंच अंकुश राऊत जनता से निर्वाचित हुए हैं। कराेडी-साजापुर ग्राम पंचायत ने मासिक सभा में सिडकाे के नियम के तहत छह लोगों के निर्माण कार्य को मंजूरी दी थी। इसके विरोध में ग्राम पंचायत सदस्य शेख इस्माइल शेख इब्राहिम ने अपर संभागीय आयुक्त से शिकायत की थी। शिकायत में उक्त लोगों ने सिडकाे की मंजूरी बिना निर्माण की इजाजत दिए जाने का अारोप लगाते हुए सरपंच पर अपात्रता की कार्रवाई करने की मांग की थी। शेख की शिकायत के अनुसार जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिए आदेश अनुसार जांच कर गुटविकास अधिकारी ने रिपोर्ट दी। सीईओ ने सरपंच सहित सभी सदस्यों को दोषी ठहराने की रिपोर्ट अपर संभागीय आयुक्त के पास पेश की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सभी ग्राम पंचायत सदस्यांे को मूल शिकायत अर्जी में प्रतिवादी बनाया।
अपर संभागीय आयुक्त ने सरपंच व सभी सदस्यों (शिकायतकर्ता सहित) को शेष कार्यकाल के लिए अपात्र ठहराने का निर्णय दिया। इस निर्णय के खिलाफ सरपंच अंकुश राऊत व अन्य आठ सदस्यों ने ग्राम विकास विभाग के पास अपील की। अपील की सुनवाई ग्राम विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार के समक्ष हुई। सत्तार ने अपील ठुकरा दी। इस आदेश के विरुद्ध सरपंच व अन्यों ने आैरंगाबाद खंडपीठ में रिट याचिका दायर की। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे ने अपर संभागीय आयुक्त व ग्राम विकास राज्यमंत्री का आदेश रद्द कर दिया। इस पार्श्वभूमि पर शिकायतकर्ता, ग्रापं. सदस्य शेख इस्माइल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष विनती अर्जी दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। इस प्रकरण की सुनवाई 9 अगस्त को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आैरंगाबाद खंडपीठ का आदेश यथावत रखकर उसको चुनौती देनेवाली याचिका खारिज की। प्रकरण में सरपंच व सदस्यांे की ओर से एड अमाेल करंडे व एड रवींद्र गाेरे ने कामकाज देखा।
Created On :   12 Aug 2021 2:26 PM IST