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संभागीय आयुक्त का हिवरखेड़ के सरपंच को अपात्र घोषित करनेवाला आदेश स्थगित

डिजिटल डेस्क, मोर्शी (अमरावती)। तहसील के हिवरखेड़ के सरपंच विजय पाचारे पर अनियमितता का आरोप लगने के बाद इस प्रकरण में विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने उन्हें अपात्र घोषित किया था। इस निर्णय को सरपंच ने चुनौती देते हुए ग्रामविकास विभाग के पास गुहार लगाई थी। राज्य के ग्रामविकास मंत्री अब्दुल सत्तार ने इस प्रकरण में दस्तावेजों की जांच कर विभागीय आयुक्त के आदेश को स्थगिति देते हुए पाचारे को बरी कर दिया।
जानकारी के मुताबिक हिवरखेड़ के सरपंच विजय पाचारे पर 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर फेरफार प्रकरण, इंफ्रा कंपनी को दी गई एनओसी, ग्रापं कर्मचारियों की जगह पर बेटी की नियुक्ति प्रकरण तथा गांव के कांक्रीट रोड प्रकरण में अनियमितता का आरोप कर यह मामला नागपुर उच्च न्यायालय में न्याय प्रविष्ठ रहने के बाद भी एकतरफ निर्णय लेकर विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने हिवरखेड़ के सरपंच विजय पाचारे को सरपंच पद से अपात्र घोषित किया था। लेकिन इस आदेश के विरोध में पाचारे ने ग्रामविकास मंत्री की आदालत में गुहार लगाकर मामले के सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए।
ग्राम पंचायत स्तर पर यह सभी काम करने के अधिकार सरपंच को है। केवल जनता को गुमराह कर विरोधियों ने सरपंच को बदनाम करने की साजिश रची थी। ग्रामविकास मंत्री अब्दुल सत्तार ने ग्रापं में लिखित रहे कागजपत्रों की जांच कर विभागीय आयुक्त के आदेश को स्थगिति देकर आगामी आदेश तक पाचारे को सरपंच पद पर कायम रखा था। यह प्रकरण राज्य शासन के ग्रामविकास विभाग मंत्रालय में न्यायप्रविष्ठ था। दो दिन पूर्व ही इस प्रकरण का निर्णय घोषित किया गया। हिवरखेड़ के सरपंच पर किए गए आरोप निराधार रहने से ग्रामविकास मंत्री ने उन्हें निर्दोष करार दिया है। ग्रामविकास मंत्रालय का यह फैसला आने से ग्रामवासियों ने हर्ष व्यक्त किया है।
Created On :   7 April 2022 2:55 PM IST