कोर्ट का फैसला- घूसखोर पटवारी को पांच साल का सश्रम करावास

the Patwari has been sentenced the five years of rigorous imprisonment
कोर्ट का फैसला- घूसखोर पटवारी को पांच साल का सश्रम करावास
कोर्ट का फैसला- घूसखोर पटवारी को पांच साल का सश्रम करावास

डिजिटल डेस्क, कटनी। घूसखोर पटवारी को शनिवार को विशेष न्यायलय ने एक हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल का सश्रम कारवास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही आठ हजार  रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पटवारी ने एक किसान से रिपोर्ट तैयार करने के बदले रुपए की मांग की थी। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कटनी ने एक हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पटवारी ओंकार प्रसाद शुक्ला को पांच साल के सश्रम कारावास एवं आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार वर्ष के सश्रम कारावास, चार हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं धारा 13(2) के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रुपय के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले  में विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त अभिषेक मेहरोत्रा ने शासन की ओर से पैरवी क तर्क प्रस्तुत किए।

यह था मामला
मामला यह है कि17/07/2014 को शिकायतकर्ता सुखेंद्र कुमार पटेल ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की थी कि उसे इलाहाबाद बैंक झुकेही शाखा से कृषि यंत्र खरीदने बाबत लोन लेना था। उक्त लोन हेतु पटवारी की रिपोर्ट लगती है। रिपोर्ट के संबंध में उसने पटवारी ओंकार प्रसाद शुक्ला से सम्पर्क किया तो पटवारी ने उससे उक्त कार्य हेतु एक हजार रुपये रिश्वत की मांग की है। सुखेन्द्र पटेल की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त ट्रेप दल निरीक्षक मनोज गुप्ता द्वारा  18/07/2014 को आरोपी ओंकार प्रसाद शुक्ला पटवारी को एक हजार रुपय की रिश्वत लेते बडेरा मोड़ यात्री प्रतीक्षालय  के सामने रोड के किनारे से गिरफ्तार किया था। पटवारी ने रिश्वत राशि प्रार्थी सुखेंद्र पटेल से लेकर अपने पहने हुए पेंट की जेब में रख ली थी। लोकायुक्त द्वारा पकड़े जाने पर आरोपी के हाथों की उंगलियां सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए जाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। आरोपी ने तत समय पहनी हुई पेंट की जेब में रिश्वत की राशि रखी थी। उक्त पेंट को उतरवाकर पेंट की उक्त जेब को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त उक्त मामलें का अभियोगपत्र विशेष न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क के आधार पर न्यायालय ने पटवारी ओंकार प्रसाद शुक्ला रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए दंडित करने का आदेश पारित किया।

Created On :   22 Dec 2018 11:20 AM GMT

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