अभय योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी 

The period of Abhay scheme extended till 30 September
अभय योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी 
जलापूर्ति के बकायादारों को होगा लाभ अभय योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी 

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  पेयजल के बकाया ग्राहकों के लिए ब्याज माफी की अभय योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की ओर से 21 जनवरी 2022 से घोषित हुई है। बकायादार ग्राहकों ने एकमुश्त रकम भरी तो पहले तीन महीने का 100 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाता था। दूसरे तीन महीने में बिल भरा ताे 40 प्रतिशत और तीसरे तीन महीने में 80 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही में 70 प्रतिशत ब्याज माफी की छूट दी जाती है, लेकिन अब 30 सितंबर 2022 तक बकायादार ग्राहकों ने एक मुश्त रकम भरी तो 100 प्रतिशत ब्याज माफी की सहूलियत मिलेगी। इस तरह की जानकारी दी गई है। पेयजल बिल की बकाया रकम और उस पर लगा ब्याज माफ करने के लिए अभय योजना लागू की गई है। यह योजना 21 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2023 इस एक वर्ष के कार्यकाल के लिए मर्यादित है। अभय योजना में सहभागी होने वाले ग्राहकों ने मजीप्रा के उपविभाग कार्यालय में अथवा वसूली कर्मचारी के पास आवेदन समेत 5 रुपए का शुल्क भरकर अपने नाम का पंजीयन करना बंधनकारक है। अभय योजना में समाविष्ट होने वाले बकायादार ग्राहक को नियोजित समयावधि में मूल पानी बिल का बकाया भरना बंधनकारक है। इस योजना का अधिकाधिक ग्राहकों को लाभ लेना चाहिए। यह आह्वान मजीप्रा के कार्यकारी अभियंता विवेक सोलंके ने किया है। 
 

Created On :   3 Aug 2022 1:03 PM IST

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