- Home
- /
- कार से श्वान को कुचलने वाले ने...
कार से श्वान को कुचलने वाले ने मांगी माफी तो हाईकोर्ट ने रद्द किया मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। श्वान को अपनी कार से कुचलने के लिए बिना शर्त माफी मांगने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। आरोपी ने हलफनामा दायर कर माना कि उससे गलती हुई है और वह इसके लिए बिना शर्त माफी मांगता है और यह वचन देता है कि वह हमेशा प्राणियों का ध्यान रखेगा और भविष्य में उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा। इसके साथ ही कार चलाते समय सड़क का ध्यान रखेगा।
दरअसल आरोपी दीप पाटिल(परिवर्तित नाम) 18 जनवरी 2020 को डॉक्टर से मिलकर अपनी गाड़ी से घर आ रहे थे। तभी सोसायटी परिसर में उनकी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आ गया। इससे कुत्ता बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। इससे नाराज कुत्ते की देखरेख करने वाले पशुप्रेमी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पशुप्रेमी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत एफआईआर दर्ज की। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर पटेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसपी तावड़े की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने पाया कि मामले से जुड़ा शिकायतकर्ता पशुप्रेमी है। वह कई कुत्तों की देखरेख करता है और उन्हें भोजन देता है। शिकायतकर्ता चाहता है कि आरोपी अपनी गलती माने और बिना शर्त माफी मांगे। यदि आरोपी ऐसा करता है तो उसे आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है। खंडपीठ ने आरोपी को शिकायतकर्ता के इस शर्त पर विचार करने को कहा। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कुत्ते की मौत के लिए बिना शर्त माफी मांगी। और भविष्य में किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद खंडपीठ ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया।
Created On :   5 March 2022 7:35 PM IST