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MP : मैट्रो जैसी लोक परियोजनाओं के लिए जमीन देकर ले सकेंगे TDR

डिजिटल डेस्क, भोपाल। लम्बे समय बाद राज्य सरकार ने सोमवार को मप्र हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम यानि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राईट्स यानि टीडीआर के नियम जारी कर दिए। इसके तहत अब आम लोग अपनी निजी भूमि मैट्रो ट्रेन आदि जैसी लोक परियोजनाओं में देकर अन्य स्थान पर दोगुना या इससे भी अधिक फ्लोर एरिया रेशो प्राप्त करने का सर्टिफिकेट सरकार से प्राप्त कर सकेंगे। इस सर्टिफिकेट को अन्य किसी बिल्डर आदि को बेचा भी जा सकेगा। आगामी 20 अगस्त के बाद यह नियम प्रभावशील कर दिए जाएंगे।
नियमों में कहा गया है कि इस टीडीआर सर्टिफिकेट में मिले एफएआर का उपयोग व्यक्ति नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा तीन तरह के अधिसूचित क्षेत्रों में ही कर सकेगा। पहला क्षेत्र लोक परियोजना का होगा जिसे उत्पादन क्षेत्र कहा गया है और इसमें वे लोक परियोजनाएं शामिल की गई हैं जो सरकार या उसके उपक्रमों द्वारा संबंधित योजना क्षेत्र में लोक प्रसुविधाएं तथा सुविधाएं, आमोद-प्रमोद, परिवहन, गंदी बस्ती पुनर्वासन, एवं लोक गृह निर्माण हेतु भूमि उपयोग की जाना है।
दूसरा क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र है जिसमें परियोजना क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र जहां परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरुप अधिक घनत्व तथा मिश्रित भूमि उपयोग की मांग होती है। तीसरा क्षेत्र, प्राप्ति क्षेत्र है जिसे सरकार संचालक टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और इसमें कोई व्यक्ति विद्यमान एफएआर की अपेक्षा अधिक एफएआर निर्माण हेतु अर्जित कर सकेगा।
नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि विकास अधिकार सर्टिफिकेट के धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, इस सर्टिफिकेट का हस्तांतरण केवल ऐसे दस्तावेज जैसे कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाएं और इन्हें प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकारी को किया जाएगा।
इनका कहना है
‘‘हमने टीडीआर के नियम मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत जारी किए हैं। इसे तीस दिन के अवसान होने के बाद लागू किया जाएगा। इसका उपयोग मैट्रो रेल परियोजना में भी किया जा सकेगा।’’
- राहुल जैन, संचालक, मप्र नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय
Created On :   24 July 2018 11:04 AM IST