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नागपुर एयरपोर्ट से जुड़े विवाद पर जवाब देने राज्य को मिला आखिरी मौका
डिजिटल डेस्क, नागपुर । नागपुर एयरपोर्ट के टेंडर से जुड़े विवाद पर जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। न्या.सुनील शुक्रे और न्या.अनिल किल्लोर की खंडपीठ में राज्य सरकार ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया, उलट दो सप्ताह की अतिरिक्त समय देने की मांग की। लेकिन इस पर याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति ली। सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सरकार जानबूझ कर मामले में जवाब देने से बचती है और मुकदमे को अनावश्यक रूप से प्रलंबित रखती है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त हिदायत देते हुए 1 जुलाई तक उत्तर प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार उक्त तारीख के पूर्व ही उत्तर प्रस्तुत करें, ताकि याचिकाकर्ता के वकील को युक्तिवाद तैयार करने के लिए 3 से 4 दिन का समय मिले। 1 जुलाई से हाईकोर्ट मामले में अंतिम सुनवाई शुरू करेगा।
यह है मामला : याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार ने कुछ समय पूर्व नागपुर एयरपोर्ट के विकास कार्य के लिए टेंडर निकाला था। इसमें 13 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें याचिकाकर्ता कंपनी के साथ अन्य चार कंपनियों को तकनीकी बोली के लिए चुना गया था। एयरपोर्ट का विकास प्लान, वर्कलोड, आय और अन्य राज्य सरकार को मिलने वाले लाभ जैसे विविध पहलुओं को देखते हुए जीएमआर कंपनी को टेंडर दिया गया था। जीएमआर का कांट्रैक्ट मार्च 2019 में बहाल हुआ, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कंपनी ने बार-बार राज्य सरकार को पत्र लिख कर काम कब शुरू करना है, यह सवाल पूछा, लेकिन 16 मार्च 2020 को राज्य सरकार ने सारी टेंडर प्रक्रिया को ही रद्द करार दे दिया। ऐसे में कंपनी ने हाईकोर्ट की शरण ली।
Created On :   17 Jun 2021 6:52 AM GMT