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नितीन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने दिया झटका

डिजिटल डेस्क ,नागपुर। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में प्रस्तावित 10 हजार लोगों की क्षमता के एम्फीथिएटर के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक स्थित गड़बड़ाने से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे केवल विवि के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए यह बड़ा झटका है। यह एम्फीथिएटर अंबाझरी रोड पर विवि कैंपस के पास बनने जा रहा था। केंद्रीय मंत्री नितीन गड़करी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। सितंबर 2015 में नागपुर विवि की नई प्रशासकीय इमारत के भूमिपूजन के मौके पर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन नई सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है।
यह थी योजना
विवि कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी के अनुसार कुछ ही दिनों पूर्व राज्य सरकार ने नागपुर विवि को पत्र लिख कर प्रस्ताव रद्द करने की जानकारी दी है। हांलाकि राज्य सरकार ने इसका कोई कारण नहीं बताया। ऐसे में अब नागपुर विवि ने निर्णय लिया है कि इस जगह पर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। बता दें कि यह प्रस्तावित एम्फीथिएटर पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक के नाम पर बनाया जाना था। इसके ठीक नीचे 2 हजार व्यक्ति क्षमता का दीक्षांत समारोह बनाया जाना था।
कई बार बदली गई जगह
उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम वर्ष 2011 में कांग्रेस-रांकपा सरकार की सत्ता में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने नाईक की जन्मशताब्दी मनाने के उद्देश्य से यह घोषणा की थी, लेकिन पिछले एक दशक से इस घोषणा पर अमल नहीं हो सका। पहले राजभवन के पास यह एम्फीथिएटर बनाया जाना था, लेकिन स्थानीय नागरिकों के विरोध के बाद मोरभवन बस स्थानक के पीछे बनाने पर विचार हुआ, लेकिन आखिरकार नागपुर विवि के अंबाझरी रोड स्थित कैंपस के पास जगह तय हुई, लेकिन अंतत: यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।