महिला पेंशन के लिये अविवाहित होने की जांच  ग्राम सचिव और वार्ड कार्यालय द्वारा की जायेगी

The State Government has implemented the Chief Ministers Unmarried Pension Scheme
महिला पेंशन के लिये अविवाहित होने की जांच  ग्राम सचिव और वार्ड कार्यालय द्वारा की जायेगी
महिला पेंशन के लिये अविवाहित होने की जांच  ग्राम सचिव और वार्ड कार्यालय द्वारा की जायेगी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य सरकार ने विधानसभा की आचार संहिता के पहले मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना प्रभावशील कर दी है। योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक अविवाहित महिलाओं को मासिक पेंशन दी जायेगी। 50 से 79 वर्ष तक की आयु वाली अविवाहित महिलाओं को 300 रुपये एवं 80 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। योजना में खास बात यह है कि अविवाहित होने का प्रमाणित घोषणा-पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय द्वारा जांच उपरान्त जारी किया जायेगा। उक्त पेंशन योजना के तहत अविवाहित महिला को मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 9 अंकों की समग्र आईडी, आयु प्रमाण-पत्र तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति देना होगी। इसके अलावा अविवाहित महिला का आयकर दाता न होने, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न होने तथा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, इसका स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र देना होगा। अविवाहित होने का प्रमाणित घोषणा-पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सचिव व शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय द्वारा जांच उपरान्त जारी किया जायेगा। 

योजना के तहत आवेदिका द्वारा निर्धारित प्रारुप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में अथवा ग्राम पंचायत में जबकि शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर परिषद अथवा वार्ड कार्यालय में जमा किया जायेगा। आवेदिका पेंशन पोर्टल पर आनलाईन आवेदन भी कर सकेगी जिसकी उसे पावती दी जायेगी। आवेदन-पत्र मिलने पर पन्द्रह दिन के अंदर आवेदन-पत्र सही पाये जाने पर उसे पेंशन प्रपोजल में जोड़ा जायेगा तथा सामाजिक न्याय संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जायेगी।

इनका कहना है
‘‘हमने तो आचार संहिता के पहले योजना प्रारंभ करने के पहले समस्त संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों, जिला पंचायतों व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सामाजिक न्याय विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों व जिला उप संचालकों को आदेश जारी कर दिये हैं। अब यह जिला निर्वाचन अधिकारियों के ऊपर निर्भर है कि वे आचार संहिता के तहत इस योजना पर अमल करें या नहीं। महिल के अविवाहित होने की सही जानकारी ग्राम सचिव एवं वार्ड कार्यालय को ही होती है, इसलिये उसे इसका प्रमाण-पत्र जांच उपरान्त देने के लिये अधिकृत किया गया है।’- कृष्ण गोपाल तिवारी, संचालक, सामाजिक न्याय, मप्र

Created On :   11 Oct 2018 12:35 PM IST

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