नए कालेजों को अनुमति देने विचार कर सकती है राज्य सरकार

The state government may consider allowing new colleges
नए कालेजों को अनुमति देने विचार कर सकती है राज्य सरकार
नए कालेजों को अनुमति देने विचार कर सकती है राज्य सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नए जूनियर कॉलेज व कक्षा 11 व 12 वी के नए वर्ग (डिवीजन) शुरू करने से जुड़े आवेदन पर विचार करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने 28 जनवरी 2020 को मंजू जैसवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को नए जूनियर कॉलेज शुरु करने की अनुमति देने से रोक दिया था। लेकिन अब न्यायमूर्ति के के तातेड़ व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश में बदलाव करते हुए राज्य सरकार को नए आवेदन पर विचार करने की अनुमति दे दी है। ऐसे में राज्य भर में जूनियर कॉलेज की सीटें बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। 

जैसवाल ने याचिका में दावा किया था कि निजी कोचिंग क्लासेस को जूनियर कॉलेज शुरु करने की अनुमति दी जा रही है। जबकि इन कोचिंग क्लासेस के पास महाराष्ट्र सेल्फ फ़यानेंस स्कूल अधिनियम 2012 के तहत निर्धारित इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हैं। कईयों के पास कॉलेज के लिए खुद अथवा लीज पर 500 वर्ग मीटर जमीन भी नहीं है। 
सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कक्षा दसवीं में तीन लाख 70 हजार अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसलिए जूनियर कॉलेज में अधिक सीटो की जरुरत आपेक्षित है।उन्होंने कहा कि सरकार महाराष्ट्र सेल्फ फायनेंस स्कूल अधिनियम के नियमों व प्रावधानों को कड़ाई से लागू करेंगी। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही नए कॉलेज केलिए अनुमति दी जाएगी। 280 स्कूलों ने नए जूनियर कॉलेज शुरु करने जबकि 130 शैक्षणिक संस्थानों ने कक्षा 11 वी और 12 वी के नए डिवीजन शुरु करने की अनुमति के लिए आवेदन किया है। इस तरह से जूनियर कॉलेज को लेकर कुल 410 आवेदन आए हैं। खंडपीठ ने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए सरकार को विचार नए कालेज के लिए आये आवेदन पर विचार करने की अनुमति दे दी है।  इससे जूनियर कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। 


 

Created On :   7 Nov 2020 5:58 PM IST

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