राज्य सरकार को कार्यादेश जारी कर 6 सप्ताह में लेना होगा फैसला

The state government will have to issue a work order and take a decision in 6 weeks.
राज्य सरकार को कार्यादेश जारी कर 6 सप्ताह में लेना होगा फैसला
नागपुर एयरपोर्ट के टेंडर से जुड़ा विवाद राज्य सरकार को कार्यादेश जारी कर 6 सप्ताह में लेना होगा फैसला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर एयरपोर्ट के टेंडर से जुड़े विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया। जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड के पक्ष में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने  याचिकाकर्ता काे दिया गया एयरपोर्ट विकास का टेंडर रद्द कर दिया था। न्या.सुनील शुक्रे और न्या.अनिल किल्लोर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कार्यादेश जारी करने पर  6 सप्ताह में फैसला लेने के आदेश दिए हैं। 

याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार ने कुछ समय पूर्व नागपुर एयरपोर्ट के विकास कार्य के लिए टेंडर निकाला था। इसमें 13 कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें याचिकाकर्ता कंपनी के साथ अन्य चार कंपनियों को तकनीकी बोली के लिए चुना गया था। एयरपोर्ट का विकास प्लान, वर्कलोड, आय और अन्य राज्य सरकार को मिलने वाले लाभ जैसे विविध पहलुओं को देखते हुए जीएमआर कंपनी को टेंडर दिया गया था। जीएमआर का कांट्रैक्ट मार्च 2019 में बहाल हुआ, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कंपनी ने बार-बार राज्य सरकार को पत्र लिख कर काम कब शुरू करना है, यह सवाल पूछा, लेकिन 16 मार्च 2020 को राज्य सरकार ने सारी टेंडर प्रक्रिया को ही रद्द करार दे दिया। ऐसे में कंपनी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। 
 

Created On :   19 Aug 2021 4:07 PM IST

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