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प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार बटेंगी रेवड़ियां, एक तहसील से 5 संस्थाओं को अनुमति

डिजिटल डेस्क,नागपुर। राज्य सरकार सहकार विभाग के माध्यम से नई संस्थाआें का पंजीयन कर उन्हें प्रोजेक्ट के नाम पर भारी-भरकम अनुदान देने की तैयारी में है। एक तहसील से अधिकतम 5 संस्थाएं रजिस्टर्ड करने की सीमा होने से इसमें राजनीतिक पदाधिकारियों का बोलबाला रहना तय हो गया है। पहले से रजिस्टर्ड संस्थाआें की इसमें नो एंट्री कर राजनीतिक पदाधिकारियों को नई संस्था बनाने का अवसर देकर सरकारी अनुदान देने की कोशिश हो रही है।
82 प्रकार के काम
राज्य सरकार ने सहकार विभाग के माध्यम से नागपुर समेत राज्य भर में नाविण्यपूर्ण (अभिनव) सहकारी संस्थाआें का रजिस्ट्रेशन करने की मुहिम शुरू की है। हर क्षेत्र में काम करनेवाले लोग संस्था बना सकते हैं। 82 प्रकार की संस्थाएं बनाई जा सकती हैं। कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण, वैद्यकीय सेवा से लेकर मार्गदर्शन देने तक की संस्था बनाई जा सकती है। पान पट्टी व रिक्शा चालक कामगारों की सहकारी संस्था भी बनाई जा सकती है। 82 प्रकार के काम से संबंधित संस्थाएं बनानेवाले हर जिले में सैकड़ों लोग तैयार होंगे, लेकिन सहकार विभाग हर तहसील से केवल 5 संस्थाआें का ही पंजीयन करेगा। राजनीतिक पहुंच का लाभ संस्था पंजीकृत करने में लग सकता है।
किसी चुनौती से कम नहीं
नागपुर जिले में 13 तहसीलें हैं। एक-एक तहसील से 50-50 संस्थाआें के प्रपोजल पंजीयन के लिए आ रहे हैं। 5 संस्थाआें का चयन करना सहकार विभाग के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। विभाग को जो संस्था पंजीयन करने के जो प्रपोजल मिल रहे हैं, उसमें राननीतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की भरमार है। सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन प्रोजेक्ट को 70 फीसदी तक का सरकारी अनुदान मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व ये रेवड़िया बांटी जा सकती हैं। जिले में सहकारी तत्वों पर हर क्षेत्र में काम करनेवाली सैकड़ों संस्थाएं पहले से कार्यरत हैं। ऐेसे में नई संस्थाआें को ही इस योजना में शामिल करना एकदम से समझ नहीं आ रहा। सालों से सहकार क्षेत्र में काम करनेवाले लोगों का कहना है कि जिसकी पहुंच सत्ता तक है, उसी की संस्था का पंजीयन हो सकेगा। एक-एक प्रोजेक्ट एक-एक करोड़ से ज्यादा का रहेगा। सरकार ने अभी केवल संस्था पंजीयन के निकष जाहिर किए हैं। योजना का पूरा पिटारा खोलना अभी बाकी है।
अभी केवल संस्था का पंजीयन किया जाएगा
नाविण्यपूर्ण सहकारी संस्थाआें के पंजीयन के निकष जारी किए गए हैं। उपनिबंधक कार्यालय (सहकार) को जिले में संस्थाआें का पंजीयन करना है। निकषों को ध्यान में रखकर पंजीयन होगा, लेकिन एक तहसील में 5 से ज्यादा संस्थाआें का पंजीयन नहीं हो सकेगा। अभी केवल संस्थाआें का पंजीयन किया जाएगा। सरकार की क्या योजना है, इसकी हमे जानकारी नहीं है। क्या प्रोजेक्ट है, कितना अनुदान है अभी पता नहीं है। एक-एक तहसील से दर्जनों संस्थाआें के प्रपोजल आ रहे हैं। हमारा ध्यान केवल नई संस्था का पंजीयन करने पर है। -(अजय कडू, जिला उपनिबंधक सहकार विभाग नागपुर)
Created On :   16 Oct 2018 4:30 PM IST