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रेगुलर एग्जाम के फिलहाल आसार नहीं, राज्य सरकार लेगी फैसला

डिजिटल डेस्क,नागपुर। कोरोना संक्रमण के कारण ग्रीष्मकालीन परीक्षा ऑनलाइन लेने वाले राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने अब आगे नियमित परीक्षा लेने पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। कुलगुरु डॉ.सुभाष चौधरी के अनुसार, जब तक राज्य सरकार का आदेश नहीं आ जाता नागपुर यूनिवर्सिटी ने यह फैसला होल्ड पर रखा है।
अधिकृत घोषणा का इंतजार
उल्लेखनीय है कि नागपुर विश्वविद्यालय की नई बैच का सत्र जल्द ही शुरू होने जा रहा है। वहीं कई सेमेस्टरों की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। नागपुर विवि ने अब तक परीक्षा को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में शिक्षकों और विद्यार्थियों को विवि की अधिकृत घोषणा का इंतजार है, लेकिन अब कुलगुरु ने स्पष्ट किया है कि विवि राज्य सरकार के फैसले के अनुरूप ही परीक्षा लेगी।
इस बार परीक्षा प्रणाली में बदलाव
विवि ने राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही ग्रीष्मकालीन परीक्षा ऑनलाइन ली थी, लेकिन आगामी परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुलगुरु ने कहा है कि यदि विवि को ऑनलाइन परीक्षा लेनी भी पड़े तो ग्रीष्मकालीन परीक्षा से अधिक कठिनाई से परीक्षा ली जाएगी। ग्रीष्मकालीन परीक्षा में 99 प्रतिशत से अधिक परिणाम लगने, 100 में 100 अंक मिलने जैसे मामले सामने आए थे। डॉ.चौधरी के अनुसार विवि इससे सबक लेते हुए परीक्षा प्रणाली में निश्चित तौर पर बदलाव करेगा। उन्होंेने कहा कि ग्रीष्मकालीन परीक्षा में विद्यार्थियों को 50 में से 25 प्रश्न हल करने का विकल्प देने, प्रश्नपत्र तैयार करने के लिए पर्याप्त समय और प्रशिक्षण नहीं मिलने जैसी समस्याएं आई थी। आगे राज्य सरकार जिस भी मोड में परीक्षा लेने का आदेश दे, उस आदेश पर विवि परीक्षा लेगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।