भरे जाए सूचना आयुक्त के रिक्त पदः हाईकोर्ट

The vacant post of Information Commissioner should be filled: High Court
भरे जाए सूचना आयुक्त के रिक्त पदः हाईकोर्ट
भरे जाए सूचना आयुक्त के रिक्त पदः हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य सूचना आयोग में रिक्त आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति की जाए। आयोग की राज्य में आठ इकाइयां है इसमें से नाशिक,नागपुर व पुणे में पद रिक्त है। याचिकाकर्ता के वकील से मिली जानकारी के बाद कोर्ट ने रिक्त पदों को भरने की बात कही। हाईकोर्ट में पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी सहित 6 आरटीआई कार्यकर्ताओ ने दो जनहित याचिका दायर की है। 

एक याचिका में दावा किया गया है कि सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत राज्य सूचना आयोग के पास  58 हजार द्वितीय अपील सुनवाई के लिए लंबित है। जबकि दूसरी याचिका में सार्वजनिक प्राधिकरण व अर्ध न्यायिक संस्थानो को ऑनलाइन कार्य करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। शनिवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरा जाए और याचिकाकर्ता को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग को पक्षकार बनाने को कहा। खंडपीठ ने सरकार को 3 सप्ताह में इस मामले में हलफनामा दायर करने को कहा है। 

याचिका में दावा किया गया है कि आरटीआई कानून के तहत द्वितीय अपील को 45 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए लेकिन इसके निपटारे में गैरवाजिब समय लग रहा है। कई बार तो कुछ अपील के निपटारे में साल भर का समय लिया जाता है। यह आरटीआई कानून के प्रावधानों के खिलाफ है।
याचिका में श्री गांधी ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है लेकिन सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला कि आखिर प्रलंबित अपील के निपटारे को लेकर उन्होंने क्या कार्ययोजनाबनाई है। इतनी संख्या में अपील का प्रलंबित होना न्याय के लिए लड़ने वालों को निराश करता है। इसलिए सरकार की ओर से तय समय पर अपील के निपटारे को लेकर बनाई गई कार्ययोजना का खुलासा करने व इसकी जानकारी याचिकाकर्ता के साथ साझा करने का निर्देश दिया जाए। 

Created On :   26 Sept 2020 5:35 PM IST

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