मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार

The woman who made objectionable remarks on the Chief Minister got relief from the High Court
मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार
मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उनके बेटे व राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे पर सोशल मीडिया में अपमानजनक व आपत्तिजनक टिप्पणी करनेवाली महिला को दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले से जुड़ी याचिका के प्रलंबित रहते आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न दायर किया जाएऔर उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञनिक ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ को आश्वस्त किया कि पुलिस अधिकारियों को उन्होंने याचिकाकर्तासुनैना होली के खिलाफ आरोपपत्र न दायर करने के लिए कहा है। 

सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री व उनके बेटे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने होले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर होले ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में अंतरिम राहत दी थी। जिसे मंगलवार को होली की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड ने कहा कि उनके मुवक्किल को दी गई अंतरिम राहत को जारी रखा जाए। इसके बाद खंडपीठ ने पुलिस को इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र न दायर करने व उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने को कहा।
12 जनवरी 2021
 

Created On :   12 Jan 2021 2:07 PM GMT

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