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एमआरआई मशीन में फंसकर युवक की हुई थी मौत हाईकोर्ट ने डॉक्टर को दी राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अस्पताल के एमआरआई के कक्ष में लापरवाही से एक युवक की मौत से जुड़े प्रकरण में आरोपी एक डाक्टर को राहत प्रदान की है। मामला मुंबई के नायर अस्पताल में एमआरआई मशीन में फंसकर एक शख्स की मौत से जुड़ा है। साल 2018 के इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी डाक्टर सौरभ लांजेकर सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले को लेकर आरोपपत्र दायर कर चुकी है। इस मामले को रद्द किए जाने का मांग को लेकर डाक्टर लांजेकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि साल 2018 में जब अस्पताल में अपनी रिश्तेदार को देखने आए युवक की एमआरआई मशीन में फंसकर मौत हुई थी। उस समय मेरे मुवक्किल ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्पताल में वरिष्ठ डाक्टर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे थे। इस मामले में मेरे मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं है। यदि मान भी ले की मेरे मुवक्किल ने जरुरी सतर्कता नहीं बरती तो भी मेरे मुवक्किल के खिलाफ मामला नहीं बनता है। वर्तमान में मेरे मुवक्किल स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे है। ऐसे में यदि यह मामला जारी रहता है तो उनके भविष्य में रुकावट पैदा होगी और उनके भावी अवसर भी प्रभावित होंगे। इसलिए कम से कम मेरे मुवक्किल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगाई जाए।
चूंकि सुनवाई के दौरान मामले से जुड़ा एक पक्षकार मौजूद नहीं था इसलिए खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट के अगले आदेश तक मामले में आरोपी डाक्टर के खिलाफ आरोप तय न किए जाए। खंडपीठ ने अब याचिका पर सुनवाई 16 जून 2022को सुनवाई रखी है। दरअसल राजेश मारु नाम का युवक अपनी एक रिश्तेदार को अस्पातल में देखने गए थे। इस दौरान डाक्टरों के निर्देश के तहत मारु अपनी रिश्तेदार को आक्सीन ट्राली के साथ एमआरआई कक्ष में आक्सीजन सिलेंडर के साथ लेकर गए। इस दौरान मारु को बताया गया मशीन बंद है लेकिन जैसे मारु अपनी रिश्तेदार को एमआरआई कक्ष में लेकर गए वैसे ही मशीन ने मारु को आक्सीजन सिलेंडर के साथ भीतर खींच लिया इस घटना में मारु की मौत हो गई थी।
Created On :   9 April 2022 6:52 PM IST