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खतरे और सारवान हानि वाले नियोजन में मतदान के दिन अवकाश नहीं रहेगा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के श्रमायुक्त कार्यालय ने 28 नवम्बर को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश तो रखा है परन्तु ऐसे नियोजन जिनमें कर्मी की अनुपस्थिति सें कोई खतरा या सारवान हानि (सब्स्टेन्शियल लॉस) हो सकती है तो उस नियोजन में अवकाश नहीं रहेगा अर्थात उस पर श्रम कानूनों के तहत घोषित अवकाश के प्रावधान लागू नहीं होगें। प्रदेश के श्रमायुक्त कार्यालय ने कहा है कि मतदान के दिन उक्त नियोजन के अलावा अन्य नियोजनों सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापनायें शामिल हैं, में कर्मियों को सवैतिनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। अन्यथा किसी नियोजक द्वारा इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा तथा उसके विरुध्द भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
श्रमायुक्त कार्यालय ने खतरे एवं सारवान हानि वाले नियोजनों के बारे में यह भी स्पष्ट किया है कि इनमें नियोजित कर्मियों को मतदान हेतु बारी-बारी से सुविधा प्रदान की जाना चाहिये किन्तु यह ध्यान रहे कि यह सुविधा इस प्रकार की हो कि कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। श्रम विभाग के रिटायर्ड अपर आयुक्त आरजी पाण्डेय ने बताया कि कई स्थापनाओं में तीन पालियों में काम होता है तथा अस्पताल आदि भी ऐसे होते हैं जिनमें कर्मी की अनुपस्थिति से मरीज की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इन नियोजनों में दो-दो घण्टे का समय मतदान हेतु निकाला जा सकता है जिससे मतदान की कार्यवाही भी सम्पन्न हो सके।
Created On :   25 Nov 2018 3:37 PM IST