‘यहां सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को इनाम में मिलता है मुफ्त घर’

Those who occupy government land get free house in reward
 ‘यहां सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को इनाम में मिलता है मुफ्त घर’
 ‘यहां सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को इनाम में मिलता है मुफ्त घर’

डिजिटल डेस्क,  मुंबई। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को मुफ्त घर का उपहार सिर्फ महाराष्ट्र में ही दिया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले लोग सरकारी व वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करते हैं, फिर ऐसे लोगों को झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना (एसआरए) के तहत सरकारी खजाने से घर बना कर दिया जाता है। जिसे बेच कर लोग कमाई करते है और फिर दूसरी जगह झोपड़े बनाते हैं। इस तरह अतिक्रमण करने वालों को मुफ्त में घर व जमीन देने का चमत्कारिक दृश्य सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह बात जनहित मंच संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। सुनवाई के दौरान संस्था के प्रमुख भगवानजी रयानी ने खड़पीठ के सामने कहा कि झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत झोपड़ाधारकों को घर दिया जाता है। इस घर को नियमानुसार दस साल तक बेचा नहीं जा सकता है। लेकिन इसके पहले ही घर बेच दिए जाते हैं। अधिकार होने के बावजूद झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) कोई कार्रवाई नहीं करता। अवैध रुप से घर बेचने के मामलों का सर्वेक्षण करने का निर्देश कोर्ट ने साल 2015 मे दिया था। इस विषय पर क्या किया गया है। इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आयी है। 

इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि जो नियमों का उल्लंघन करते है उन्हें मुफ्त में घर मिल जाता है। जो नियमों के तहत चलते हैं, उन्हें अपने हक की छत तक नहीं मिल पाती है। यह विचित्र स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र में ही दिखाई देती है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है और अगली सुनवाई के दौरान एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियमों का उल्लंघन कर घर बेचने वालो के खिलाफ की गई कार्रवाई का हलफनामा दायर कर ब्यौरा देने को कहा है। 
 

Created On :   30 Jan 2021 7:02 PM IST

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