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मंगेतर का ऑडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देने वाले को नहीं मिली जमानत, युवती ने कर लिया था सुसाइड

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अपनी मंगेतर के पूर्व संबंधों को वाट्सअप पर सार्वजनिक करने की धमकी देने वाले युवक को बांबे हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। युवक मिलिंद कांबले की श्वेता शिंदे (परिवर्तित नाम ) नाम की लड़की के साथ 11 मार्च 2018 को सगाई हुई थी सगाई के दौरान कांबले ने अपनी मंगेतर को एक मोबाइल फोन उपहार के रुप में दिया था। एक दिन उसने मंगेतर से फोन पर पूछा कि क्या उसका किसी लड़के के साथ अफेयर रहा है। मंगेतर ने कांबले को बताया कि उसका अतीत में एक लड़के के साथ अफेयर था।
इस दौरान काबंले ने अपने व शिंदे के बीच हुए संवाद को रिकार्ड कर लिया। कुछ दिनों बाद उसने मंगेतर को फोन किया कि वह उससे विवाह नहीं करना चाहता इसलिए उसने उपहार स्वरुप जो चीजे उसे दी है वह उसे वापस लौटा दी जाए। यदि मेरी चीजे वापस नही की गई तो वह मंगेतर के साथ हुए अपने संवाद को सार्वजनिक कर देगा और समाज में उस11की बदनामी भी करेगा। मंगेतर इस मानसिक आघात को सह नहीं पायी और उसने 25 मार्च 2018 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद लड़की के पिता ने खालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत
पुलिस ने कांबले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 व 507 के तहत मामला दर्ज किया। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए कांबले ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद जस्टिस ने कहा कि आरोपी ने कई बार मंगेतर को फोन पर रिकार्ड किए हुए संवाद को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। मंगेतर इस मानसिक आघात को सह नहीं सकी और उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। प्रथम दृष्टया इस मामले में आरोपी की भूमिका नजर आती है और उस पर गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए वह फिलहाल जमानत पाने के योग्य नहीं है। यह कहते हुए जस्टिस ने कांबले के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   26 May 2018 5:56 PM IST