तीन माह बाद भी अभिभावक जमा कर सकेंगे बच्चों की फीस, विधेयक विधानसभा में पारित

Three months later parents will be able to deposit childrens fee
तीन माह बाद भी अभिभावक जमा कर सकेंगे बच्चों की फीस, विधेयक विधानसभा में पारित
तीन माह बाद भी अभिभावक जमा कर सकेंगे बच्चों की फीस, विधेयक विधानसभा में पारित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के उद्देश्य से महाराष्ट्र एज्युकेशनल इंस्टीट्यूशन (फीस रेग्युलेशन) एक्ट संशोधन विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत अब अभिभावक एक महीने, दो महीन अथवा तीन महीने बाद भी फीस का भुगतान कर सकेंगे। नए कानून में अभिभावकों को फीस के भुगतान के लिए सहूलियत प्रदान की गई है। हालांकि इसके लिए स्कूल व्याज व जुर्माना वसूल सकेंगे।  

निजी स्कूल दो साल में एक बार कर सकेंगे फीस में बढ़ोतरी 

विधेयक के अनुसार यदि अभिभावक एक साथ 6 महीने अथवा साल भर की फीस भरने की इच्छा जाहिर करते हैं तो स्कूल प्रबंधन को वह फीस लेनी होगी और अभिभावकों को फीस के भुगतान में छूट की पेशकश भी करनी होगी। निजी गैरअनुदानित व स्थायी गैर अनुदानित स्कूलों के प्रबंधन को फीस के भुगतान में देरी होने की स्थिति में  ब्याज सहित जुर्माना लेने का अधिकार होगा। जुर्माने की रकम क्या होगी यह सरकार तय करेगी। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को फीस के ढांचे से जुड़ी जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी और उसे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। साथ ही यदि स्कूल किश्तों में फीस की घोषणा करता है तो उसे शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही फीस के नए किश्तों की घोषणा करनी होगी। निजी गैर अनुदानित व स्थायी गैर अनुदानित स्कूल दो साल में एक बार स्कूल की कार्यकारी कमेटी अथवा विभागीय फीस नियमन कमेटी की मंजूरी से फीस में बढोत्तरी कर सकेंगे।  

Created On :   26 Nov 2018 10:06 PM IST

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