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अवैध रूप से कट्टा कारतूस रखने के वाले अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क पन्ना। अवैध रूप से कट्टा कारतूस रखे जाने के मामलें में दोषी पाए गए अभियुक्तगणों बबलू उर्फ बाबूलाल विश्वकर्मा,शेर बहादुर विश्वकर्मा,हकीम खांन,सुनील नामदेव,रामकृष्ण चौरसिया को दोंषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा ०३-०३ वर्ष के सश्रम कारावास तथा १०००-१००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्तगणों को आम्र्स एक्ट की धारा २५(१-बी) (ए) सहपठित धारा ११/१३ मध्यप्रदेश डकेैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के १९८१आरोप में दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है। बृजपुर थाना पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों को पहाड़ीखेर चौकी क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर के पास बडे हार के जंगल में ०९ मार्च २०१७ को अवैध रूप से हथियारों तथा कारतूसों के साथ पकड़ते हुए प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस द्वारा विवेचना के उपरंत अभियुक्तगणों केे विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना के न्यायाधीश द्वारा गई तथा दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।
Created On :   22 Dec 2022 5:13 PM IST