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आई लव यू लिख चिट्ठी फेंकना भी विनयभंग, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी महिला पर "आई लव यू" या फिर प्रेम भरी शायरी लिखी चिट फेंकना भी विनयभंग की श्रेणी में आता है। आरोपी को जेल काटनी पड़ सकती है। अपने निरीक्षण में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हर महिला का सम्मान ही उसका सबसे बड़ा गहना है। ऐसे में विनयभंग साबित करने के लिए कोई सख्त प्रक्रिया या फार्मूला नहीं है। अकोला जेएमएफसी द्वारा आरोपी को भादवि 354 और 509 के तहत सुनवाई गई सजा को हाईकोर्ट ने कायम रखा। चूंकि करीब 10 साल पुराने इस मामले में आरोपी पहले ही 45 दिन की जेल काट चुका है, इसलिए हाईकोर्ट ने इस सजा को पर्याप्त माना। आरोपी पर जुर्माना लगाते हुए हाईकोर्ट ने उसे मामले से बरी कर दिया।
यह है मामला : यह मामला अकोला के शिवार का है। वर्ष 2011 में पीड़िता द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, उसके घर के बगल में ही आरोपी की किराना दुकान है। एक दिन वह अपने घर पर बर्तन धो रही थी, तब ही आरोपी वहां पहुंचा और उसे एक चिट देने का प्रयास किया। पीड़िता ने जब चिट लेने से इनकार कर दिया तो आरोपी उसकी ओर चिट फेंक कर चला गया। चिट में "आई लव यू" और शायरी लिखी थी। अगले दिन जब दोनों का आमना-सामना हुआ तो आरोपी भद्दे-भद्दे इशारे करने लगा। इसे परेशान होकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ भादवि 354, 506 और 509 के तहत शिकायत कर दी। अकोला जेएमएफसी कोर्ट ने इस मामले में युवक को दोषी करार देकर दो वर्ष की जेल और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
Created On :   9 Aug 2021 10:08 AM IST