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MP: शव वाहन नहीं मिलने पर मां की लाश बाइक से लेकर पोस्टमॉर्टम कराने पहुंचा बेटा
डिजिटल डेस्क, टीकमगढ़। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के खस्ता हाल हैं। अस्पताल से शव वाहन नहीं मिलने की वजह से एक बेटे को अपनी मां का शव बाइक से ले जाना पड़ा। दरअसल मोहनगढ़ में जिला अस्पताल की तरफ से शव वाहन देने से इनकार कर दिया गया। जिसके बाद एक व्यक्ति मजबूरन अपनी मां का शव पोस्टमॉर्टम के लिए बाइक से लेकर पहुंचा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं।
#WATCH Tikamgarh: Man brought dead body of mother on a motorcycle for post mortem after being allegedly denied hearse van by district hospital in Mohangarh. Upper Collector has ordered an inquiry. (7.7.18) #MadhyaPradeshpic.twitter.com/zyrjasFTVe
— ANI (@ANI) July 11, 2018
इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना 7 जुलाई की है। सांप काटने से महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने को कहा था। महिला के बेटे ने सरकारी अस्पताल में फोन कर शव वाहन देने का अनुरोध किया, लेकिन उसे शव वाहन नहीं मिला। जिसके बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए बेटे को मजबूरी में अपनी मां का शव बाइक से ले जाने का फैसला किया और कई किलोमीटर दूर मोहनगढ़ स्थित पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचा।
Tikamgarh: Man takes dead body of mother on a motorcycle for post mortem after being allegedly denied hearse van by district hospital in Mohangarh. Upper Collector has ordered an inquiry. (7.7.18) #MadhyaPradeshpic.twitter.com/qvMHQdzlKU
— ANI (@ANI) July 11, 2018
वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। महिला के बेटे ने आरोप लगाया है कि अस्पताल की तरफ से शव वाहन देने से मना कर दिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद जिले में प्रशासन की असंवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अपर कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।