- Home
- /
- कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु...
कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लायसेंस पर दी जायेगी पर्यटन विभाग की भूमि

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य का पर्यटन विभाग कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को अपनी भूमि लायसेंस पर देगा। इस संबंध में भूमि लायसेंस पर देने की प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि मप्र की पर्यटन नीति 2016 के तहत वन अभ्यारण्यों अथवा राष्ट्रीय अभ्यारण्यों एवं मप्र वन मनोरंजन एवं वन्य प्राणी अनुभव के क्षेत्र को छोडक़र अन्य स्थानों पर ईको/एडवेंचर पर्यटन से संबंधित गतिविधियों हेतु राज्य के पर्यटन निगम को अधिकृत किया गया है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्यटन विभाग को आवंटित भूमियों/हेरीटेज पािरसम्पत्तियों को अथवा अन्य विभागों द्वारा अधिकृत किये जाने पर या सहमति से उनकी भूमि एवं भवनों को निजी निवेशकों को लायसेंस पर कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों संचालित करने हेतु ही उक्त प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इसके तहत प्रदेश में विद्यमान प्राकृतिक सौन्दर्य, घने वनों, विशाल जलाशयों, जल प्रपातों, नदियों के निकट स्थलों, वाटर बाडीज एवं ऐतिहासिक महत्व की परिसम्पत्तियों को पारदर्शी एवं सुनिश्चित तरीकों से निजी निवेशकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
यह होगा कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन में
निजी निवेशकों को पर्यटन विभाग की भूमि एवं हेरिटेज सम्पत्तियों जिनमें जल संरचना भी शामिल है, पर कैम्पिंग, ट्रेकिंग, एंगलिंग, जलक्रीड़ा, एलिफेन्ट सफारी, सायकल सफारी, राइडिंग ट्रेल, फोटो सफारी, केनोईंग सफारी, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, राक क्लाईम्बिंग/माउण्टेनीयरिंग, पैरा सेलिंग/पैराग्लाईडिंग, हाट एयर बलूनिंग आदि विभिन्न गतिविधियों करने का अधिकार मिलेगा जिसके लिये उन्हें लायसेंस दिया जायेगा।
इन निजी निवेशकों को होगी पात्रता
ऐसे निजी निवेशक जिनकी कंपनी का नेटवर्थ विगत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस 31 मार्च को न्यूनतम दस लाख अथवा टर्नओवर विगत दो वर्षों में मिलाकर 25 लाख रुपये होगा, उन्हें यह लायसेंस दिया जायेगा। एमपी टूरिज्म बोर्ड की बेवसाईट पर पर्यटन विभाग की लायसेंस पर दी जाने वाली भूमि एवं परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित किया जायेगा। इसी वेबसाईट पर आनलाईन आवेदन किया जा सकेगा जिसके लिये दो हजार रुपये प्लस जीएसटी अदा करना होगा। निजी निवेशक लायसेंस मिलने के बाद कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु शुल्क की दरें स्वयं निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र होगा। लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड या लायसेंस के निलम्बन करने का दण्ड दिया जा सकेगा। शर्तों का तीन बार उल्लंघन करने पर लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
यह रहेगी लायसेंस फीस
लायसेंस 5 से 15 वर्ष तक की अवधि के लिये दिया जायेगा। पहले पांच वर्षों के लिये लायसेंस दिया जायेगा जिसके लिये फीस 25 हजार रुपये प्लस जीएसटी रहेगी तथा 5 वर्ष से अधिक लायसेंस हेतु हर साल के लिये 5 हजार रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। वर्ष में कम से कम 50 दिवस कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियां करना होंगी। गतिविधि स्थल पर महिला एवं पुरुष शौचालय, वस्त्र बदलने का कक्ष, शुध्द पेयजल, खान-पान, सुरक्षा तथा प्राथमिक उपचार की सुविधायें देना निजी निवेशक के लिये अनिवार्य होगा।
इनका कहना है
‘‘पर्यटन विभाग की भूमि पर कैम्पिंग एवं साहसिक गतिविधियों हेतु निजी निवेशकों को लायसेंस देने हेतु नवीन प्रक्रिया जारी की गई है। अभी पर्यटन विभाग ऐसी भूमि चिन्हित कर रहा है। भूमि की जानकारी आने पर इसे वेबसाईट पर डाली जायेगी। अगले माह दिसम्बर से लायसेंस देना प्रारंभ कर दिया जायेगा।’’ - एके राजौरिया, डायरेक्टर, एमपी टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
Created On :   19 Nov 2018 10:18 AM IST