आयुष विभाग के संविदा कर्मियों को मिलेगी ट्रांसफर और भत्ते की सुविधा

Transfer and allowance facility to contract workers of AYUSH department
आयुष विभाग के संविदा कर्मियों को मिलेगी ट्रांसफर और भत्ते की सुविधा
आयुष विभाग के संविदा कर्मियों को मिलेगी ट्रांसफर और भत्ते की सुविधा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य शासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयुष विभाग में आयुर्वेदिक, हौम्योपैथिक व यूनानी संविदा सेवकों की नियुक्ति के लिए एक बार फिर नए नियम जारी किए हैं। पहले इन संविदा नियुक्तियों के लिए वर्ष 2006 में नियम जारी हुए थे तथा इसके बाद इन्हें निरस्त कर 18 जनवरी 2013 को नए नियम जारी किए गए और पांच साल बाद इन्हें भी निरस्त कर फिर नए नियम बना दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब आयुष विभाग के संविदा सेवकों को ट्रांसफर, भत्ता व चिकित्सकीय अवकाश अवकाश की भी सुविधा मिलेगी।

नए नियमों के अनुसार, अब संविदा पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी  के 280-280 पद होंगे जिन्हें 29 हजार 500 रुपए निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। संविदा यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 40 पद होंगे तथा इन्हें भी 29 हजार 500 रुपए निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। आयुर्वेद/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ के कुल 46 पद होंगे जिन्हें 35 हजार रुपए निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। संविदा आयुर्वेद / होम्योपैथिक / यूनानी के फार्मासिस्ट / कम्पाउंडर / औषधि संयोजक के कुल 200 पद होंगे, जिन्हें 14 हजार 160 रुपए निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जाएगा।

संविदा आयुष मसाजर-बहुउद्देश्यीय कर्मी के 46 पद होंगे, जिन्हें 4 हजार रुपए निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। संविदा आयुष रोगी अटेंडेंट महिला/पुरुष के भी कुल 46 पद होंगे जिन्हें 6 हजार रुपए निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। प्रोग्राम मैनेजर, फयानेंस मैनेजर तथा अकाउन्ट्स मैनेजर के एक - एक संविदा पद के लिए 35-35 हजार रुपए निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, जबकि डाटा असिस्टेंट के एक संविदा पद के लिए 20 हजार रुपए निश्चित मासिक मानदेय प्रति व्यक्ति दिया जाएगा।

इसके अलावा अब उक्त सभी पदों पर भर्ती या तो PEB के जरिए या एमपी आनलाईन के जरिए या राज्य सरकार द्वारा विहित किसी अन्य अधिकरण के माध्यम से चयन/प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर की जाएगी। चयन के बाद प्रत्एंक अभ्यर्थी का पुलिस वेरीफिकेशन होगा। चयनित अभ्यर्थी को जिला आयुष अधिकारी के साथ 500 रुपए के गैर न्यायिक स्टांप पर अनुबंध करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में समान पद के दो संविदा सेवकों का आपसी स्थानांतरण्र उनके संयुक्त आवेदन करने पर किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारी को 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही आपवादिक परिस्थिति के अंतर्गत स्थानातंरित किया जाता है, तो वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

संविदा सेवक को एक वित्तीय वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक जोकि एक समय में अधिकतम 3 दिवस का होगा, ले सकेगा तथा इतनी की अवधि का चिकित्सा अवकाश भी होगा। संविदा पर नियुक्त महिला सेवक को 180 दिन का मातृत्व तथा पुरुष सेवक को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। संविदा सेवकों का ईपीएफ भी काटा जाएगा और उन्हें शासकीय कार्य के लिए यात्रा भत्ता भी मिलेगा। दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु पर 6 माह के मासिक मानदेय के बराबर रकम उत्तराधिकारियों को दी जाएगी जोकि अधिकतम 25 हजार रुपए हो सकेगी।

आयुष संचालनालय भोपाल के ओएसडी डॉ. जेके गुप्ता ने मामले में कहा है कि ‘‘अभी जो संविदा पर नियुक्त हैं और आगे जो होंगे, उन्हें नए नियमों के अनुसार मानदेय, यात्रा भत्ता, अवकाश और स्थानांतरण आदि की सुविधाएं मिलेंगी।’’

Created On :   7 Jun 2018 5:17 PM IST

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