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अकोला में 117 कोरोना मरीजों का इलाज जारी, दो की मौत

डिजिटल डेस्क, अकोला । कई दिनों के बाद अकोलावासियों को आंशिक राहत मिली। रविवार को कुल 53 जांचे गए सैम्पल्स की रिपोर्ट में 11 लोगों को पाजिटिव पाया गया। इस समय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के आइसोलेशन वार्ड में 117 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक 432 मरीजों को ठीक हाेने के बाद डिस्चार्ज दिया गया है, जबकि इस दौरान कुल 32 मौतें भी दर्ज की गई जिसमें एक आत्महत्या का मामला शामिल है। शनिवार को दो मरीजों की मौत हुई जिसकी जानकारी रविवार को अधिकृत की गई जिसमें एक व्यक्ति सुधीर कालोनी सिविल लाइन का निवासी है इसे 27 काे इलाज के लिए दाखिल किया गया था जबकि एक अन्य व्यक्ति बालापुर का निवासी बताया गया इसे 26 मई को इलाज के लिए दाखिल किया गया था। दोनों की शनिवार को मृत्यु हुई।
यहां मिले मरीज
रविवार को प्राप्त रिपोर्ट में 6 महिलाएं व 5 पुरुष पाजिटिव पाए गए हैं, जिसमें हरिहर पेठ से दो, खदान, जीवी खदान, गायत्री नगर कौलखेड रोड, गोडबोले प्लाट, फिरदौस कालोनी, पुराना शहर, तार फैल, जठारपेठ, सिंधी कैम्प के निवासी हैं। एक्टिव मरीजों पर जीएमसी में इलाज चल रहा है, जबकि कुछ मरीजों को इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाइन किए गए हैं, जबकि कुछ मरीजों को होम क्वारंटाइन होने की सलाह दी गई है।
महानगर में 108 कन्टेनमेंट जोन
कोरोना के पाजिटिव मरीज पाए जाने के कारण नियमानुसार कन्टेनमेंट जोन में परिवर्तित किए जाने वाले इलाकों की संख्या 108 तक जा पहुंची थी। लेकिन अगर 28 दिन से किसी इलके में पाजिटिव मरीज नहीं पाए जाने पर ऐसे इलाके को कन्टेनमेंट जोन से बाहर कर दिया जाता है। हालांकि यह संख्या काफी कम है, जबकि अधिकांश कन्टेनमेंट जोन में लगातार मरीज पाए जा रहे हैं। साथ ही कुछ नए कन्टेनमेंट जोन महानगर में सामने आए हैं। अलावा तहसीलों में निकले पाजिटिव मरीज के कारण बने कन्टेनमेंट जोन की संख्या बढ़ी है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।