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उमा भारती पर हमला : कांग्रेस अध्यक्ष समेत 12 के खिलाफ ट्रायल अंतिम दौर में

डिजिटल डेस्क छतरपुर । तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती और उनके सुरक्षा कर्मी पर पथराव कर कातिलाना हमला करने के बहुचर्चित मामले में अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी समेत 12आरोपियों के मुजरिम बयान रिकॉर्ड किए हैं । तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार बाथम की अदालत में आरोपियों के बयान रिकॉर्ड होने के बाद मामला अंतिम दौर में पहुंच गया है। आरोप है कांग्रेस अध्यक्ष समेत आरोपियों ने लोक सभा प्रत्याशी के वाहन के सामने जीप अड़ाकर वारदात को अंजाम दिया है । जिला अदालत में वर्ष 1998 से विचाराधीन इस मामले के अंतिम दौर पर पहुंचने से फैसले को लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुईं है।
एक दिन में दो बार हुआ था अटैक
यह वारदात राजनगर तहसील के चंद्रनगर के आम रोड में 8 फऱवरी 98 की दोपहर 3.30 बजे दिन की है, जबकि दूसरी घटना ठीक चंद्रनगर चौकी के सामने की है। आरोप है की तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी उमा भारती जैसे ही आम रोड के पास पहुंचीं वैसे ही आरोपियों ने उनके वाहन के सामने जीप अड़ाकर पथराव कर उन पर फायरिंग की थी। हमले से बाल-बाल बचीं उमा भारती जैसे ही चंद्रनगर चौकी के पास पहुंची, इसी दौरान आरोपी मनोज त्रिवेदी , अर्जुन सिंह बमीठा , गोविन्द सिंह , भगवान दास नामदेव, सलीम खान ,हफीज उफऱ् जमाल , रघुवीर प्रसाद , शहादत खान , संजुराज बसरी , लखन लाल दुबे सीलोन हाल महले, शंकर नामदेव और फैयाज खा छतरपुर ने सुरक्षा कर्मी हरिओम लटोरिया पर पथराव कर गोली चलाई । पुलिस ने सुरक्षा कर्मी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 148, 149, 341, 332 और 307 के तहत मामला कायम कर आरोप
पत्र न्यायालय में पेश किया था ।
ट्रायल से पहले दो की मौत
पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन चार्जशीट पेश होने से पहले ही आरोपी अशोक कुमार और इदरीश की मौत हो गई। इस वारदात के सिलसिले में पुलिस ने 24 गवाहों को अभियोजन के पक्ष के समर्थन में पेश किया है। पूर्व में इस मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती के कोर्ट में बयान दर्ज हो चुके हैं।
Created On :   7 March 2018 4:47 PM IST