टीआरपी घोटाला  : पुलिस ने अदालत में कहा, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मिले हैं और सबूत

TRP scam: Police said in court, more evidence has been found against Republic TV
 टीआरपी घोटाला  : पुलिस ने अदालत में कहा, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मिले हैं और सबूत
 टीआरपी घोटाला  : पुलिस ने अदालत में कहा, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मिले हैं और सबूत

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  मुंबई पुलिस ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के कथित घोटाले के मामले को लेकर उसे रिपब्लिक टीवी व उसके संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। इसलिए हम नहीं चहाते कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत देनेवाले आदेश को जारी रखा जाए।

 उन्होंने कहा कि पुलिस अगली सुनवाई के दौरान प्रकरण की जांच से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि बुधवार को वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अनुपलब्ध होने के चलते मामले को लेकर कोर्ट में बहस नहीं हो पायी। इसे देखते हुए न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 15 जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। इस पर पुलिस ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करने के अपने आश्वासन को अगली सुनवाई तक जारी रखेगी।

  इससे पहले मुंबई पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ब्राडकास्ट आडिएन्स रिसर्च काउंसिल के साथ की गई जांच के दौरान पुलिस को रिपब्लिक टीवी व उसके संपादक  अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सबूत मिले हैं। इसलिए हम आरोपियों को दी गई राहत को जारी रखने के पक्ष में नहीं है। किंतु खंडपीठ ने प्रतिवादियों के वकील के अनुपस्थित होने के चलते मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। इसे देखते हुए श्री सिब्बल ने कहा कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करने के अपने आश्वासन को अगली सुनवाई तक जारी रखेगी। एआरजी आउटलर मीडिया लिमिटेड ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है।जिसमें पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने से रोकने और प्रकरण की जांच सीबीआई को सौपने की मांग की है। 
 

Created On :   6 Jan 2021 1:38 PM GMT

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