नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बीस वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क पन्ना। जिला लोक अभियोजन कार्यालय के सहायक मीडिया प्रभारी व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने अभियोजन के संबध में बताया कि दिनांक १२ मई २०२१ को अभियोक्त्री के पिता ने थाना रैपुरा में मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक ०८ मई २०२१ को वह घर से 01 बजे करीबन दोपहर अपने बडे लडके के साथ तेल की पिराई कराने बाहर आया था। घर में उसकी पत्नी, बहुयें तथा पीडिता को घर में छोड आया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी बहू ने बताया कि पीडिता 02 बजे दोपहर में शौंच क्रिया के लिए खेत तरफ गई थी जो अभी तक लौटकर नहीं आई। उसके द्वारा अपनी लडकी की तलाश आसपास की गई परंतु उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। पीडिता के पिता ने शंका जाहिर की कि उसकी लडकी को पिल्लू रजक बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। अभियोक्त्री के पिता की रिपोर्ट के आधार पर संदेही पिल्लू रजक के विरूद्ध थाना रैपुरा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय श्री इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय में प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी पिल्लू उर्फ अनिल उर्फ मोहन रजक के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी पिल्लू उर्फ अनिल उर्फ मोहन रजक को क्रमश: धारा 363, 366, 343, 506 भाग दो आईपीसी एवं 5(एल)/६ पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमश: 03 वर्ष, 05 वर्ष, 01 वर्ष, 02 वर्ष, 20 वर्ष एवं 1000 रूपए, 1000 रूपए, 1000 रूपए, 1000 रूपए एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Created On :   16 Feb 2023 10:43 AM IST