एसिड अटैक की घटना में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास

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पन्ना एसिड अटैक की घटना में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क पन्ना। पवई थाना क्षेत्र के ग्राम बराहौं निवासी युवती के अपहरण और एसिड अटैक की बहुचर्चित घटना के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पवई के न्यायालय में फैसला सुनाया गया है। घटित घटना के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त सुम्मेर उर्फ सुम्मेर राजा पिता बहादुर सिंह उम्र ४५ वर्ष निवासी ग्राम बराहौं थाना पवई जिला पन्ना तथा गोल्डी राजा उर्फ विश्वनाथ सिंह पिता झल्लु उर्फ मुलायम सिंह उम्र २७ वर्ष निवासी डहर्रा थाना पवई जिला पन्ना को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन के अनुसार दिनांक २१ सितम्बर २०२१ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई से प्राप्त तहरीर की जांच में पाया गया था कि दिनांक २१ सितम्बर २०२१ को सुबह लगभग दस बजे आरोपी की लडकी जो बिना बताए कहीं चली गई थी उसकी तलाश हेतु आरोपियों द्वारा पीडिता एवं उसके भाई को पूंछतांछ करने की बात कहकर जबरदस्ती काली दाई की नर्सरी बराहौं के पास ले जाया गया जहां आरोपीगणों द्वारा पीडिता एवं उसके भाई के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की गई एवं पीडिता की आंखों में ड्राप से बैटरी वाटर एसिड एवं अकौआ के पेड का जहरीला दूध जैसा पदार्थ मिलाकर डाल दिया। जिससे पीडिता की आंख में जलन एवं सूजन हो गई तथा आरोपीगणों द्वारा पीडिता को जान से मारने की धमकी दी गई।

 

पीडिता युवती की रिपोर्ट पर थाना पवई में आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध कायम किया गया। संबधित प्रकरण की विवेचना के दौरान एसिड अटैक एवं हत्या के प्रयास की धारा का इजाफा किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर पुलिस द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की शीघ्र सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय पवई श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गई। न्यायालय में चले प्रकरण की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपीगण पीडिता की आंखों में ड्राप से तेजाब जैसी वस्तु को डालकर स्थाई आंशिक नुकसान अथवा विकलांग बनाने के आशय से स्वैच्छा घोर उपहाति कारित करने के अपराध में दोषी पाए गए तथा अभियुक्तगणों को सजा सुनाई गई।

Created On :   13 Nov 2022 4:01 PM IST

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