मारपीट की घटाने के मामले में दो आरोपियों को सुनाई गई सजा

डिजिटल डेस्क,पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना न्यायालय में मारपीट की घटना के मामलें में दो अभियुक्तों बृजेश पटेल एवं जगदीश पटेल को दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा ३२३ सहपठित ३४ के आरोप में ०६-०६ माह सश्रम का कारावास तथा आईपीसी की धारा ३४१ के आरोप में ०१-०१ माह के साधारण कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार १६ जनवरी २०२० को अंतरविदिया ग्राम निवासी बहोरी पटेल के ऑटो से सतेन्द्र एवं नीरज आ रहे थे। दोपहर लगभग ०३ बजे कटन गुनौर आम रोड अमरी तिराहा में ऑटो रोककर आरोपीगणों द्वारा ने बृजेश पर चाकू से हमला किया सतेन्द्र व नीरज बचाने पहँुचे तो उनके साथ मारपीट की गई। घटना की रिपोर्ट गुनौर थानें दर्ज हुई पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूरी कर आरोपीगणों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया।न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी कर दोषी पाए अभियुक्तगणों को सजा सुनाई गई।
Created On :   11 March 2023 12:35 PM IST