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तेंदुए की खाल और हड्डियों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, किया था तेंदुए का शिकार
डिजिटल डेस्क, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वन्य तस्करी के मामले में पुलिस और वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल और हड्डियों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक नेपाल बॉर्डर पर खाल और हड्डियां बेचने की फिराक में घूम रहे थे। जिस दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
कैसे हुई गिरफ्तारी
शुक्रवार को पुलिस और वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर चैकिंग अभियान चलाया। पुलिसकर्मी आर्मीस्कूल नैनीसैनी रोड पर गश्त के लिए निकले। इसी दौरान टीम ने संदिग्ध नजर आ रहे दो युवकों की तलाशी ली। टीम ने उनके पास से तेंदुए की एक खाल और 2.116 किलो हड्डियां बरामद की। जिनकी कीमत करीब चार लाख रुपए बताई जा रही है।
पूछताछ में जुटी पुलिस
पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना नाम दीवान सिंह (45) निवासी ग्राम कटियानी और नरेंद्र सिंह (39) निवासी ग्राम रज्यूड़ा गौरीहाट, पिथौरागढ़ बताया। आरोपियों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले इन्होंने तेन्दुए का शिकार किया था।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियन के तहत मामला दर्ज
वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन दोनों आरोपियों के ऊपर वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा मामला वन विभाग से जुड़ा होने के कारण इसे वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।