यूको बैंक नहीं दे रहा घोटालेबाज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सहमति

UCO Bank not giving consent to prosecute scam officials
यूको बैंक नहीं दे रहा घोटालेबाज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सहमति
यूको बैंक नहीं दे रहा घोटालेबाज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की सहमति

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  किसान कर्ज योजना में यूको बैंक द्वारा किए गए 25 करोड़ के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित सू-मोटो जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने शपथपत्र प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया है कि, इस मामले में संबंधित अदालत में सीबीआई ने चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है। वहीं नियमानुसार आरोपी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए यूके बैंक के सक्षम अधिकारी से अनुमति मांगी गई है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बैंक ने केवल कुछ चुनिंदा अधिकारियों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराने की सहमति दी है, अनेक आरोपी अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

 हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि, क्या उन्हें बैंक का यह पक्ष मंजूर है, या फिर वे किसी आधार पर बैंक के निर्णय को चुनौती देना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई को दो सप्ताह में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, इस मामले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों पर ही आरोप है कि, उन्होंने घोटाले की जानकारी होते हुए इसे छिपाया और पुलिस को सूचना नहीं दी। बीती सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस मामले में आरबीआई को ठोस नीति बनाने के आदेश दिए थे। अब सीबीआई से विस्तृत शपथपत्र मांगा गया है।  मामले में एड. रजनीश व्यास न्यायालीन मित्र की भूमिका में है। सीबीआई की ओर से एड. मुग्धा चांदुरकर ने पक्ष रखा।
  
 

Created On :   2 March 2021 3:57 PM IST

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