UGC ने जारी की गाइड लाइन, कहा- कॉलेज प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं जानकारी

UGC releases guide line say No need to buy prospectus of colleges
UGC ने जारी की गाइड लाइन, कहा- कॉलेज प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं जानकारी
UGC ने जारी की गाइड लाइन, कहा- कॉलेज प्रॉस्पेक्टस खरीदना जरूरी नहीं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं जानकारी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कॉलेज स्तर की शिक्षा के दौरान विविध प्रकार की फीस से विद्यार्थी और पालक वर्ग परेशानी में हैं। लगातार शिकायतें प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने विस्तृत गाइड लाइन जारी कर कॉलेजों को आगाह किया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की साधी चेतावनी दी गई है। इसके तहत, UGC ने सर्वप्रथम कॉलेज प्राॅस्पेक्ट्स की बिक्री पर लगाम लगाई है। UGC ने स्पष्ट किया है कि किसी पाठ्यक्रम में पढ़ रहे विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष के लिए कॉलेज का प्राॅस्पेक्ट्स खरीदना जरूरी नहीं है। यह विद्यार्थी की इच्छा पर है कि उसे कॉलेज की शैक्षणिक गैर-शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी प्राॅस्पेक्ट्स खरीद कर प्राप्त करनी है या कॉलेज की वेबसाइट से हासिल करनी है। इसी तरह कॉलेजों को हिदायत दी गई है कि वे विद्यार्थियों से केवल उसी सेमिस्टर या वर्ष की फीस वसूल करें, जिसमें विद्यार्थी पढ़ रहा है। कोई भी कॉलेज किसी भी विद्यार्थी से एडवांस में फीस नहीं ले सकता।

एडमिशन रद्द तो फीस लौटानी होगी 
UGC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर विद्यार्थी किसी भी कॉलेज से एडमिशन रद्द करा लेता है, तो कॉलेज को उसकी फीस लौटानी ही होगी। कॉलेज एडमिशन प्रोसेसिंग के नाम जो फीस लेते हैं, उसमें से भी 5%ही या अधिकतम 5 हजार ही ले सकेंगे।

एडमिशन बंद होने के 15 दिन पहले कोई भी छात्र एडमिशन कैंसल करवाता है, तो उसे 100 फीसदी फीस यानी पूरी फीस वापस दी जाएगी।
वहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख से 15 दिन पहले एडमिशन कैंसल करवाने पर 90 फीसदी फीस वापस मिलेगी।
इस अंतिम तारीख के बाद 15 दिनों के भीतर एडमिशन कैंसल करवाने पर कॉलेज को 80 फीसदी फीस लौटानी होगी।
50 फीसदी फीस उन छात्रों को लौटाई जाएगी, जो एडमिशन होने के बाद 16 से 30 दिनों के भीतर एडमिशन कैंसल करवाते हैं।
एडमिशन की डेट निकल जाने के 30 दिन के बाद एडमिशन रद्द कराने पर उन्हें कोई फीस वापस नहीं मिलेगी।

आया अधिकृत नोटिफिकेशन
अपने नोटिफिकेशन में UGC ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रख सकता। अगर विद्यार्थी एडमिशन कैंसल करवाए तो कॉलेज को उसकी फीस लौटानी होगी। उच्च शिक्षण संस्थान अगर दाखिला वापस लेने वाले विद्यार्थियों को उनकी फीस नहीं लौटाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब किसी भी शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों के दस्तावेजों की मूल प्रति रखने का अधिकार नहीं होगा। कुछ दिन पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट कर यह घोषणा की थी, जिसके बाद अब UGC ने इस संबंध में अधिकृत नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बता दें कि पिछले वर्ष अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद ने भी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें सचेत किया था।

Created On :   10 Nov 2018 4:51 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story