केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। इस नीलामी के तहत स्‍पेक्‍ट्रम वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं उपलब्‍ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा। यह नीलामी 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्‍वेंसी बैंड्स के स्‍पेक्‍ट्रम के लिए होगी। यह स्‍पेक्‍ट्रम 20 वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा जाएगा। कुल 3,92,332.70 करोड़ रुपये (आरक्षित मूल्‍य पर) के मूल्‍य निर्धारण के साथ कुल 2251.25 मेगाहर्ट्ज का प्रस्‍ताव किया जा रहा है। नीलामी के माध्‍यम से स्‍पेक्‍ट्रम के उपयोग के अधिकार प्राप्‍त करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने में समर्थ होंगे, जबकि नया सेवा प्रदाता अपनी सेवाएं शुरू करने में समर्थ होगा। इस नीलामी में बोलीदाताओं को मानदंडों/शर्तों यानी ब्‍लॉक साइज जिसमें बोलीदाता अपनी बोलियां प्रस्‍तुत करने में समर्थ होंगे, स्‍पेक्‍ट्रम कैप यानी बोली की समाप्ति के बाद प्रत्‍येक बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली स्‍पेक्‍ट्रम की अधिकतम राशि, शुरू करने की बाध्‍यताएं, भुगतान शर्तों आदि का अनुपालन करना होगा। सफल बोलीदाताओं को पूरी बोली राशि का एकमुश्‍त भुगतान करना होगा या निश्चित राशि (प्राप्‍त किए गए 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में 25 प्रतिशत या 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स में प्राप्‍त किए स्‍पेक्‍ट्रम के लिए 50 प्रतिशत) का एकमुश्‍त भुगतान करने का विकल्‍प चुना जाए और बकाया राशि का दो वर्ष के ऋण स्‍थगन के बाद अधिकतम 16 एकसमान वार्षिक किश्‍तों में भुगतान करना होगा। बोली राशि के अलावा सफल बोलीदाता को इस बोली के माध्‍यम से प्राप्‍त किए गए स्‍पेक्‍ट्रम उपयोग प्रभारों के रूप में वायरलाइन सेवाओं के अलावा समायोजित सकल राजस्‍व (एजीआर) की 3 प्रतिशत राशि का भी भुगतान करना होगा। स्‍पेक्‍ट्रम नीलामी सफल बोलीदाताओं को स्‍पेक्‍ट्रम प्रदान करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया है। स्‍पेक्‍ट्रम की पर्याप्‍त उपलब्‍धता उपभोक्‍ताओं के लिए दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्‍ता बढ़ाती है। यह प्रासंगिक है कि आर्थिक प्रगति, प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष रोजगार सृजन तथा डिजिटल इंडिया के प्रसार के साथ मजबूत जुड़ाव से टेलीकॉम क्षेत्र आज एक प्रमुख बुनियादी क्षेत्र बन गया है, इसलिए मंत्रिमंडल के उपयुक्‍त निर्णय से सभी पहलुओं पर हितकारी प्रभाव पड़ने की उम्‍मीद है।

Created On :   17 Dec 2020 1:28 PM IST

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