Unlock-5 in Madhya Pradesh: शिवराज सरकार ने जारी की गाइडलाइन, आज से निर्धारित समय तक खुल सकेंगी दुकानें 

Unlock-5 in Madhya Pradesh: Shivraj government released guidelines
Unlock-5 in Madhya Pradesh: शिवराज सरकार ने जारी की गाइडलाइन, आज से निर्धारित समय तक खुल सकेंगी दुकानें 
Unlock-5 in Madhya Pradesh: शिवराज सरकार ने जारी की गाइडलाइन, आज से निर्धारित समय तक खुल सकेंगी दुकानें 

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्र सरकार के अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद गुरुवार को मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे, लेकिन 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 

गृह विभाग के अनुसार सभी सामाजिक शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन कार्यक्रम में जन समूह तथा धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सभी गाइडलाइन 16 अक्टूबर यानी कल से प्रदेश भर में लागू हो जाएंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा आज सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए।

इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

  • सभी तरह के कार्यक्रम के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है।
  • सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
  • 100 से अधिक संख्या वाले जनसमूह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की पहले से अनुमति लेनी होगी।
  • यह सभी कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन के बाहर ही आयोजित किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता।
  • जिला प्रशासन को अनुमति पत्र में दिन, समय, स्थान और संभावित संख्या को बताना अनिवार्य है।
  • कलेक्टर इसकी अनुमति देगा। इसमें शर्तों के साथ आयोजक की जवाबदारी तय रहेगी।
  • 100 से अधिक संख्या वाले सभी तरह के आयोजनों की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य।
  • आयोजकों को इसे 48 घंटे के अंदर जिला प्रशासन में जमा करवाना होगा।
  • प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • कलेक्टर द्वारा सभी धार्मिक स्थल जहां बंद कमरा या हॉल में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी।
  • बंद कमरे में किसी भी स्थिति में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं।
  • कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
  • अब 8:00 बजे तक दुकान बंद करने के भी आदेश रद्द।शुक्रवार से दुकानें, बाजार और मॉल अपने समय अनुसार खुल और बंद हो सकेंगे।

मप्र में कोरोना मरीजों की संख्या में 1308 का इजाफा
बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 13 सौ से अधिक का इजाफा हुआ है। अब तक 2710 मरीजों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों मे 1559 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी ब्यौरे के अनुसार राज्य में बीते 24 घंटों मे 1308 मरीज बढ़े हैं। राज्य में मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है, मगर इंदौर अब भी मरीजों के मामले में अव्वल बना हुआ है। बीते 24 घंटों में इंदौर में 372 मरीज बढ़े और यहां कुल मरीजों की संख्या 30754 हो गई है। वहीं भोपाल में 181 मरीज बढ़े हैं, यहां कुल मरीज 21714 हो गए हैं। जबलपुर में 69 मरीजों की संख्या बढ़ी है। राज्य में बीते कुछ दिनों से हालात सुधर रहे हैं। यहां बीते 24 घंटों मे 1308 मरीज बढ़े हैं, वहीं इसी अवधि में 1559 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटों में 24 मरीजों की मौत हुई है, अब तक कुल 2710 मरीजों की मौत हो चुकी है।

Created On :   15 Oct 2020 8:11 PM GMT

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