प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 तक किए जा सकते हैं आवेदन 

Up to 31 applications can be made for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 तक किए जा सकते हैं आवेदन 
कृषि विभाग ने दी जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 तक किए जा सकते हैं आवेदन 

डिजिटल डेस्क, अमरावती।  2022-23 में लागू होनेवाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों द्वारा अपना प्रस्ताव 31 जुलाई तक जमा कराने का आहवान कृषि विभाग द्वारा किया गया है। सरकार के ई-पीक में फसल की बुआई का पंजीकरण 1 अगस्त 2022 से किया जा रहा है। फसल बीमा योजना मेंं भाग लेते समय कभी-कभी विविध समस्या फसल और खेत को लेकर देखी जाती है। जिसमें किसान फसल बीमा मुआवजे से वंचित रह जाता है। फसल निरीक्षण में किसानों द्वारा बनाया गया प्रस्ताव अंतिम के रूप में लिया जाएगा। ऐसा फैसला सरकार ने लिया है। इसलिए फसल बीमा योजना में भाग लेते समय ई-पीक निरीक्षण में फसल के रिकार्ड के साथ प्रमाणपत्र होने की आवश्यकता नहीं है। एक किसान फसल बीमा के संबंध में स्वयं घोषणा पत्र के माध्यम से फसल बीमा योजना में भाग ले सकता है।  ऐसी जानकारी कृषि विभाग के संभागीय सुयक्त निर्देशक एस.के. मुले द्वारा दी गई है। 

Created On :   26 July 2022 3:00 PM IST

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