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जिप उपचुनाव को लेकर ऊहापोह , कोरोना का खतरा बरकरार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ओबीसी आरक्षण और कोरोना संक्रमण को लेकर जिला परिषद चुनाव में ऊहापोह की स्थिति बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर सहित पांच जिला परिषद और पंचायत समिति की रिक्त सीटों पर 19 जुलाई को उपचुनाव कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को कोरोना परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव कराने की इजाजत दी है। इस मुताबिक, राज्य चुनाव आयोग ने नागपुर समेत अकोला, वाशिम, धुले, नंदूरबार के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की है।
संतुष्टि के बाद दिशा-निर्देश
आयोग ने पूछा है कि जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव लेने के लिए कोविड-19 की स्थिति अनुकूल है या नहीं? निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव लेने के लिए कोई दिक्कत आ सकती है क्या, कोई प्रतिबंध अथवा लॉकडाउन लागू किया गया है अथवा नहीं, क्या निर्बंधों के कारण उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में बड़े पैमाने पर परेशानियां आ सकती हैं, जिसका असर चुनाव पर होगा? इन मुद्दों पर राज्य चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग संबंधित दिशा-निर्देश जारी करेगा।
समय पर चुनाव कराने हैं
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को नागपुर समेत पांच जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों का निर्वाचन गैर-कानूनी घोषित कर दिया था। इस वजह से रिक्त हुई करीब 200 सीटों को सामान्य वर्ग से भरने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 19 जुलाई को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सरकार की इस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय पर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद अब चुनाव में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।
Created On :   9 July 2021 1:09 PM IST