MP: VAT में छूट वाली निवेश प्रोत्साहन योजना खत्म

VAT Incentive investment promotion scheme finished
MP: VAT में छूट वाली निवेश प्रोत्साहन योजना खत्म
MP: VAT में छूट वाली निवेश प्रोत्साहन योजना खत्म

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत वृह्त उद्योगों को वैट में दी जा रही 75 प्रतिशत तक की छूट को समाप्त कर दिया है और अब जीएसटी लागू होने से नई निवेश प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। 

पहले जहां वेट में रिफंड मिलता था वहां अब जीएसटी में रिफंड नहीं मिलेगा बल्कि केपिटल सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 150 करोड़ रुपए होगी। निवेश प्रोत्साहन की यह नवीन योजना आगामी 1 अप्रैल 2018 से लागू की जाएगी। इस नीति का लाभ उन वृह्द उद्योगों की स्थापना पर दिया जाएगा जिनका वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच प्रारंभ होगा। नई नीति का लाभ उन्हीं वृह्द उद्योगों को दिया जाएगा जो यंत्र एवं संयंत्र में कम से कम 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेंगे। ऐसे उद्योगों का जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीयन होना जरुरी होगा।

 नई योजना के अनुसार अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अलावा अन्य वृह्द उद्योग लगाने पर न्यूनतम 10 करोड़ रुपए का संयंत्र में पूंजी निवेश करने पर 4 करोड़ रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि मिलेगी तथा जैसे-जैसे संयंत्र में निवेश की राशि बढ़ेगी प्रोत्साहन राशि में भी वृध्दि होगी। अधिकतम 15 सौ करोड़ रुपए के निवेश पर अधिकतम 150 करोड़ रुपए की निवेश प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण में वृह्द उद्योग लगाने पर न्यूनतम 10 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश पर 6 करोड़ रुपए की निवेश प्रोत्साहन राशि तथा अधिकतम 15 सौ करोड़ रुपए के निवेश पर अधिकतम 150 करोड़ रुपए की निवेश प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 

एमपी ट्राईफेक सीजीएम विनय तिवारी का कहना है कि वैट एवं प्रवेश कर खत्म होने से पहले की निवेश प्रोत्साहन योजना अप्रभावी हो गई है तथा इसलिए जीएसटी वाली नई प्रोत्साहन योजना बनाई गई है जिसमें टैक्स रिफण्ड के बजाए केपिटल सब्सिडी दी जाएगी जोकि अधिकतम 150 करोड़ रुपए होगी।

 

Created On :   17 Feb 2018 11:13 AM IST

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