'इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वैरीफिकेशन जरूरी'

Verification required for Income Tax Return
'इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वैरीफिकेशन जरूरी'
'इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वैरीफिकेशन जरूरी'

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है। करदाताओं की हलचल तेज होती जा रही है। 31 जुलाई आखिरी तारीख है, ऐसे में ऑनलाइन रिटर्न फाइल होने से करदाताओं के लिए राहत भी है।

गौरतलब है कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। रिटर्न ऑनलाइन भी भरी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन-वैरिफिकेशन, पर्सनल, बैंकिंग, इनकम की सही डिटेल के साथ मिलने वाली छूट की सही जानकारी का फॉर्म में भरा जाना बेहद जरूरी है। रिटर्न को लेकर आयकर कार्यालय भी करदाताओं का सहयोग कर रहे हैं। जिसमें उन्हें जरूरी बातों के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं।

आयकर अधिकारियों का कहना है कि रिटर्न भरने के बाद इसका वेरीफिकेशन बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका रिटर्न वैरीफाइड नहीं हो जाता तब तक रिटर्न की प्रक्रिया अधूरी रहती है। करदाता के पास रिटर्न को वैरीफाइ करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला या तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इसकी वैरिफिकेशन रसीद 120 दिनों के भीतर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) बेंगलुरु को भेज दें, या फिर इसके अलावा अपने रिटर्न को ऑनलाइन वैरीफाइ करने का एक आसान तरीका भी है, जिसे नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट, आधार नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल के माध्यम से किया जा सकता है। 

सही जानकारी देना जरूरी
आयकर अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए पहले आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। ई-फाइलिंग करते समय गलती न हो इसके लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि को निश्चित कॉलम में ठीक ढंग से भरा जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। किसी भी गलत सूचना की स्थिति में भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं।
 

Created On :   29 July 2017 2:54 AM GMT

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