विधानसभा में आज विशेष पेन से होगी वोटिंग, मोबाइल बैन

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विधानसभा में आज विशेष पेन से होगी वोटिंग, मोबाइल बैन

डिजिटल डेस्क,भोपाल। सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली वोटिंग के दौरान मतदाताओं (विधान सभा/संसद सदस्य) को मतदान-केंद्रों के अंदर मोबाइल एवं कार्डलेस फोन और वायरलेस सेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग ने यह बात अभ्यर्थियों, उनके प्रतिनिधि और मतदाताओं के ध्यान में लाने के निर्देश दिए हैं। विधान सभा भवन स्थिति समिति कक्ष क्रमांक-2 में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान परिसर के समीप इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि मतदाता यदि सेल्युलर फोन अपने साथ लाता है, तो मतदान स्थल पर प्रवेश करने से पहले वह उसे वहां जमा करवा सके। वोट डालने के बाद फोन को वह वापस ले सकेगा।

इस आशय की सूचना मतदान स्थल के बाहर सूचना पटल पर भी लगाने के निर्देश दिए गए है। आयोग ने यह भी निर्देश दिये है कि प्रेक्षक सहित किसी भी अधिकारी को मतदान केंद्र के अंदर सेलफोन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एक पूर्ण व्यवस्थित टेलीफोन लाइन सहित कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाएगी। जब भी आयोग के अधिकारियों को उनसे और प्रेक्षक से संपर्क करना होगा, तो उन्हें इसके माध्यम से सूचित किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और प्रेक्षक को आयोग से संपर्क करने की आवश्यकता होने पर वे मतदान स्थल से बाहर आकर कंट्रोल रूम का उपयोग कर सकेंगे।

विशेष पेन से होगी वोटिंग
राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और मतगणना के समय मतदाता की पहचान की संभावना को छुपाने के उद्देश्य से आयोग ने मत चिन्हित करने में एकरूपता बनाए रखने की व्यवस्था की है। पीठासीन अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जब किसी वोटर को मत-पत्र देगा, तो उसे मतपत्र पर अपना अधिमान चिन्हित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ पेन दिया जाएगा। निर्वाचक को दिया गया पेन मत चिन्हित करने और उसे मत पेटी में डालने के बाद वापस ले लिया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अपेक्षित संख्या में बैंगनी रंग की स्याही वाले पेन उपलब्ध करवाए हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अधिमान केवल बैंगनी स्याही में और उसी पेन से ही चिन्हित हो। किसी अन्य पेन, बॉल प्वाइंट पेन आदि से चिन्हित किसी भी मत पत्र को राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के नियम-31 (एक) (घ) के अधीन निरस्त किया जा सकेगा।

Created On :   16 July 2017 1:24 PM IST

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