डॉ गोयनका, डॉ सत्पथी और जेएन चौकसे की अग्रिम जमानत अर्जी HC से खारिज

vyapam scam : High Court rejects bail plea of medical college owners
डॉ गोयनका, डॉ सत्पथी और जेएन चौकसे की अग्रिम जमानत अर्जी HC से खारिज
डॉ गोयनका, डॉ सत्पथी और जेएन चौकसे की अग्रिम जमानत अर्जी HC से खारिज

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं फर्जीवाड़े में निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालक और व्यापमं के अधिकारियों की अग्रिम जमानत अर्जियां जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। इन सभी सात आरोपियों की जमानत अर्जियों पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा था। सीबाआई के बनाए इन आरोपियों की अर्जियों पर गुरुवार को चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने फैसला सुनाया।

सुरेश सिंह भदौरिया पर फैसला 3 जनवरी को
हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। वहीं इंडैक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमेन सुरेश सिंह भदौरिया की जमानत अर्जी पर युगलपीठ ने सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए मुल्तवी कर दी।
 

गौरतलब है कि सीबीआई ने तत्कालीन डीएमई एस सी तिवारी और ज्वाईंट डीएमई एन एम श्रीवास्तव, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में एडमीशन कमेटी के सदस्य डॉ विजय कुमार पंड्या और डॉ विजय कुमार रमणानी के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने आरोपियों की ओर से ये अर्जियां दायर की गईं थीं, जिन पर बीते बुधवार को हुई सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चैयरमेन सुरेश सिंह भदौरिया की अर्जी पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए मुल्तवी कर दी गई थी। अब गुरुवार को भी युगलपीठ ने भदौरिया की जमानत पर सुनवाई 3 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी।


6 दिसंबर को फैसला रखा सुरक्षित
इससे पहले चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने डॉ. दिव्य किशोर सत्पथी, जय नारायण चौकसे और डॉ. अजय गोयनका की जमानत अर्जियों पर 6 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


भोपाल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
गौरतलब है कि प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT) 2012 में गड़बड़ी कर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के मामले में भोपाल कोर्ट ने 23 नवंबर को रात 2 बजकर 41 मिनट तक सुनवाई हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने एसएन विजयवर्गीय, कैप्टन अम्बरीश, एस.एन श्रीवास्तव, डॉ. अजय गोयनका और डीके सत्पथी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सभी ने जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में 15 आरोपियों को जमानत दी गई थी। 


592 आरोपियों के खिलाफ पेश किया गया था चालान
23 नवंबर को CBI ने 592 लोगों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया lE। इसमें व्यापमं के पूर्व अधिकारी सहित कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के चेयरमैन शामिल थे। इस मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने 15 आरोपियों को जमानत दे दी थी। ये वे आरोपी हैं जो चालान के वक्त अदालत में पेश हुए थे। 
 

 

 

Created On :   14 Dec 2017 9:43 AM GMT

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