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जल क्रिडा-मनोरंजन उद्यानों को खोलने की मिली अनुमति, सरकार ने जारी किया परिपत्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के तहत जल क्रीड़ा के साथ-साथ नौका विहार जैसी गतिविधियां फिर से शुरु करने की अनुमति दी है। अब मनोरंजन उद्यान (अम्यूजमेंट पार्क) भी खोले जा सकेंगे। इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार इन गतिविधियों के दौरान कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी। कंटोनमेंट क्षेत्र के बाहर जल क्रीड़ा और नौका विहार जैसी गतिविधियों की मंजूरी होगी। कंटोनमेंट क्षेत्र के बाहर मनोरंजन उद्यानों को खोलने की भी अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि संबंधित विभागों ने इन गतिविधियों के लिए मानक संचालक प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में कोविड-19 के नए स्वरूप के सामने आने संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक महानगरपालिका क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक एहतियातन रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 3,106 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 19,02,458 हो गई है। राज्य में संक्रमण के कारण अब तक 48,876 लोगों की मौत हो चुकी है।
जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार
कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य की सभी महानगर पालिकाओं में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिसके तहत रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक चार या उससे ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक है। यह कर्फ्यू 5 जनवरी तक लगाया गया है। अब राज्य सरकार ने अब सभी जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है कि अगर वे चाहें तो अपने जिले में भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से पुराने आदेश में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया। जिसके तहत अब जिलाधिकारी भी कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं।
Created On :   24 Dec 2020 3:46 PM IST