ब्याज के साथ मुआवजा दे पश्चिम रेलवेः हाईकोर्ट 

Western Railway should give compensation with interest: High Court
ब्याज के साथ मुआवजा दे पश्चिम रेलवेः हाईकोर्ट 
लोकल ट्रेन से गिरने से हुई थी युवक की मौत ब्याज के साथ मुआवजा दे पश्चिम रेलवेः हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 साल पहले लोकल ट्रेन से गिरने के चलते हुई युवक के मौत के मामले को लेकर उस युवक की मां को 8 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 40 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुआवजे की मांग को लेकर युवक की मां रजिया शेख ने हाईकोर्ट में अपील की थी। चूंकि रेलवे एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने शेख के मुआवजे से जुड़े आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इसलिए शेख ने हाई कोर्ट में अपील की थी। 

अपील के मुताबिक शेख के बेटे अब्दुल शेख की पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन में यात्रा के दौरान एक अन्य यात्री के धक्का देने से अंधेरी स्टेशन पर गिरने से मौत हो गई थी। अपील में अब्दुल की मां ने दावा किया था घर में सिर्फ उसका बेटा ही कमाने वाला था। इसलिए उसे मुआवजा प्रदान किया जाए। पश्चिम रेलवे के वकील ने इस अपील का विरोध किया। रेलवे के मुताबिक अब्दुल की मौत ट्रेन से गिरने के चलते नहीं पटरी पार करते हुए थी। इसके अलावा अब्दुल रेलवे का अधिकृत यात्री नहीं था। क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। जबकि शेख़ के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के बेटे की मौत मई 2010 में ट्रेन से गिरने के चलते हुई थी। उनके मुवक्किल के पास ट्रेन का सीजन टिकट था।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद व अब्दुल के शरीर पर चोट के निशान देखने के बाद न्यायमूर्ति एन जे जमादार ने पाया कि अब्दुल की मौत ट्रेन से गिरने से हुई है। न्यायमूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ टिकट उपलब्ध न होने के आधार पर मुआवजा की मांग को नहीं नकारा जा सकता है। इस तरह से न्यायमूर्ति ने शेख को मुआवजा देने से इनकार करने वाले रेलवे ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज कर दिया और पश्चिम रेलवे को शेख को ब्याज के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया।  
 

Created On :   29 Jan 2022 6:41 PM IST

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