दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पर आने-जाने की क्या व्यवस्था-HC

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दिव्यांग कर्मचारियों के लिए ड्यूटी पर आने-जाने की क्या व्यवस्था-HC

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका से जानना चाहा है कि उसने लॉकडाउन के दौरान अपने दिव्यांग स्टॉफ के काम पर आने जाने के लिए क्या कोई व्यवस्था बनाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि वह ऐसी किसी व्यवस्था के बिना दिव्यांग कर्मचारियों के कार्य पर आने की अपेक्षा कैसे कर सकती है। हाईकोर्ट ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड संस्था की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। 

याचिका में मनपा के 268 नेत्रहीन कर्मचारियों के लॉकडाउन की अवधि के दौरान वेतन के मुद्दे को उठाया गया है। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वरुनजेकर ने कहा कि मौजूदा माहौल में कोई किसी को स्पर्श तक नहीं करना चाहता। ट्रैफिक सिग्नल पर कोई नेत्रहीन की मदद का इच्छुक नहीं है। पहले मेरे मुवक्किल को कार्य पर आने से छूट दी गई थी। फिर मनपा ने अपना निर्णय बदल दिया। यह नियमों के खिलाफ है। खंडपीठ ने फिलहाल मनपा से दिव्यांगों के आने जाने के लिए बनाई गई व्यवस्था की जानकारी मंगाई है और अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। 
 

Created On :   26 Sept 2020 6:58 PM IST

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