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एसआरए के घरों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ क्या करेगी सरकार? - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) के तहत बने घरों में अवैध रुप से कब्जा करनेवाले लोगों के खिलाफ कौन से कदम उठाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण को 10 अक्टूबर तक इस विषय पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आरएम सावंत व न्यायमूर्ति केके सोनावने की खंडपीठ ने शेख अब्दुल रहीम की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।
इससे पहले खंडपीठ को बताया गया कि एसआरए के तहत दिए गए घरों के सर्वेक्षण को लेकर कमेटी गठित की गई थी। कमेटी में एसआरए की योजना के तहत मुंबई व उपनगरीय इलाकों में मिले 86429 घरों का सर्वेक्षण किया गया। इसमें प्रथम दृष्टया 30564 लोग अवैध रुप से रहते हुए पाए गए हैं। ये ऐसे लोग थे जिनके नाम एनेक्चर दो में नहीं थे। महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट 1971 के तहत कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला को लेकर कोर्ट में यह याचिका दायर होने के चलते अधिकारियों ने अभी आगे की कार्रवार्ई नहीं की है।
इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि कई लोगों ने एसआरए के तहत एक से अधिक घर लिया है। यह जानकारी मिलने के बाद खंडपीठ ने एसआरए व राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   20 Sept 2018 6:00 PM IST