अनुमति की प्रति नहीं लगाने वाले पंडालों के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई : हाईकोर्ट

Why action has not been taken against the illegal pandals  - High Court
अनुमति की प्रति नहीं लगाने वाले पंडालों के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई : हाईकोर्ट
अनुमति की प्रति नहीं लगाने वाले पंडालों के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पूछा है कि गणेशोत्सव के दौरान जिन पंडालों ने अपने यहां पर अनुमति की प्रति नहीं लगाई थी ऐसे पंडालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जबकि अदालत ने इस तरह के पंडालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले से निर्देश दिया था। सोमवार को हाईकोर्ट ने मुंबई के अवैध पंडालों को लेकर यह सवाल किया। मामले को लेकर मुंबई मनपा की ओर से दायर हलफनामे से असंतुष्ट जस्टिस अभय ओक व जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने मनपा को नए सिरे से हलफनामा दायर करने को कहा है। पहले मुंबई मनपा के अतिरिक्त आयुक्त ने हलफनामा दायर कर कहा था कि अवैध पंडालों के मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाया जाएगा और जांच की जाएगी।

सोमवार को मामले को लेकर सहायक आयुक्तों ने भी प्रकरण को लेकर हलफमनामा दायर किया। जिसमें कहा गया कि मुंबई में काफी कम अवैध पंडाल मिले है। इससे पहले मुंबई में 44 अवैध पंडाल होने का खुलासा हुआ था। मनपा के इस रुख से नाराज बेंच ने मुंबई मनपा को नए सिरे से हलफनामा दायर करने को कहा है। बेंच ने कहा कि हम दूसरी महानगरपलिकाओं की ओर से अवैध पंडालों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में शुक्रवार को सुनवाई करेगे। यह बात कहते हुए बेंच ने मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में अवैध पंडाल के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता महेश बेडेकर व अवाज फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका में दिए गए निर्देशों को लागू करने के विषय में सुनवाई चल रही है।

Created On :   1 Oct 2018 9:47 PM IST

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