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पति के नामित न करने के बावजूद पत्नी सेवानिवृत्त लाभ का हकदार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पति ने भले ही अपनी पत्नी को सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ के लिए नामित नहीं किया हो फिर भी पत्नी पति के सेवानिवृत्त से जुड़े लाभ पाने का अधिकार रखती है। बांबे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए महिला को राहत दी है। क्योंकि निचली अदालत के तलाक के आदेश को हाईकोर्ट से रद्द कर दिया था। मामला एयर इंडिया इंजीनियरिंग सार्विसेस लिमिटेड में कायर्रत कर्मचारी सुरेंद्र भिड़े (परिवर्तित नाम) से जुड़ा है। जिनकी सेवा के दौरान मौत हो गई थी। इससे पहले उन्होंने अपने सेवानिवृत्त से जुड़े लाभ के लिए अपनी बेटी व मां को नामित किया था। भिड़े व उनकी पत्नी के बीच तलाक को पारिवारिक अदालत ने मंजूरी दे दी थी। लेकिन पत्नी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद साल 2015 में निचली अदालत की ओर से जारी तलाक के आदेश को रद्द कर दिया था। लिहाजा भिड़े का विवाह फिर से अस्तित्व में आ गया था। इसलिए महिला ने एयर इंडिया को उसे भी सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ देने का निर्देश देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने महिला की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने पाया कि भिड़े की दूसरी पत्नी की बेटी ने भी लाभ पाने की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने व तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के तलाक के आदेश को रद्द कर दिया था। इसलिए भिड़े का विवाह फिर से अस्तित्व में आ गया था। इसलिए महिला भी भिड़े की सेवानिवृत्त से जुड़ी लाभ पाने की हकदार है। इसके अलावा खंडपीठ ने भिड़े की दूसरी पत्नी से हुई बेटी को भी लाभ के लिए पात्र माना। खंडपीठ ने अब एयर इंडिया को भिड़े के सेवानिवृत्त से जुड़े लाभ को चार सामना हिस्से में बांटने का निर्देश दिया है।
Created On :   22 Oct 2022 7:40 PM IST